
हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। केंद्र सरकार की तर्ज पर लिए गए इस फैसले के तहत डीए और डीआर की दर को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
1 जनवरी 2026 से लागू होगी नई दर, मई में मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बढ़ी हुई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका सीधा लाभ सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। हालांकि इसका वास्तविक भुगतान मई 2026 के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त आय का लाभ मिलेगा।

जनवरी से अप्रैल तक का एरियर जून 2026 में मिलेगा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक का बकाया यानी एरियर जून 2026 में जारी किया जाएगा। इसके साथ ही डीए और डीआर की गणना में नियम तय किए गए हैं कि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपये में जोड़ा जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा। यह व्यवस्था वेतन गणना को सरल और मानकीकृत बनाने के लिए लागू की गई है।
लाखों कर्मचारियों को राहत, राज्य के खजाने पर बढ़ेगा बोझ
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता द्वारा जारी इस आदेश से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह निर्णय राहत देने वाला माना जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा। हालांकि इस फैसले से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों की भलाई और आर्थिक संतुलन के लिए आवश्यक था।
