पंचायती जमीन पर बने मकान की पैमाइश रिपोर्ट देने की एवज में मांगी थी रिश्वत

Action against Bribe : राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB), उपकेंद्र भिवानी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तहसील भिवानी में तैनात हल्का फील्ड कानूनगो अशोक को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार में धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
क्या था मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने एसीबी की टीम को दी शिकायत में बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती जमीन पर 20 वर्ष या उससे अधिक समय से कब्जे के आधार पर बने मकानों के स्वामित्व संबंधी योजना लागू की गई है। शिकायतकर्ता के जानकार का गांव मुण्ढाल खुर्द, जिला भिवानी में पंचायती जमीन पर लगभग 25 वर्षों से मकान बना हुआ है। उक्त मकान का क्षेत्रफल करीब 215 वर्ग गज बताया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए मकान की निशानदेही एवं पैमाइश करवाने हेतु दिनांक 18 जुलाई 2026 को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन किया गया था। आरोप है कि तहसील भिवानी में तैनात हल्का फील्ड कानूनगो अशोक ने मकान की पैमाइश की नकल रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध करवाने की एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की।
एसीबी की कार्रवाई
शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेंद्र भिवानी की टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आरोपी अशोक को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पूरी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पारदर्शिता के साथ की गई।
