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वंदे मातरम् बिल पर मुस्लिम संगठनों ने जताई आपत्ति, धार्मिक स्वतंत्रता का दिया हवाला

संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम् बिल पारित होने के बाद इस पर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। जहां सरकार और समर्थक इसे राष्ट्रीय गीत के सम्मान और कानूनी संरक्षण से जोड़ रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया है।

अरशद मदनी ने क्या कहा?

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों को किसी के वंदे मातरम् गाने या पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस्लामी आस्था के अनुसार इबादत केवल एक अल्लाह की होती है। उनके अनुसार, वंदे मातरम् के कुछ अंश इस्लामी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए किसी मुसलमान को इसे गाने या स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यह उनका सार्वजनिक बयान है।

AIMPLB ने भी जताई आपत्ति

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बयान जारी कर कहा कि वंदे मातरम् को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाए जाने की स्थिति धार्मिक और संवैधानिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। बोर्ड का कहना है कि संविधान नागरिकों को अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। यह AIMPLB का पक्ष है।

वंदे मातरम् बिल पर मुस्लिम संगठनों ने जताई आपत्ति, धार्मिक स्वतंत्रता का दिया हवाला

संविधान का दिया हवाला

मौलाना मदनी ने अपने बयान में अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी नागरिक को उसके धार्मिक विश्वास के विरुद्ध किसी गीत, नारे या विचार को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह उनकी संवैधानिक व्याख्या है।

बिल में क्या है प्रावधान?

संसद से पारित इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण प्रदान करना बताया गया है। विधेयक के अनुसार, राष्ट्रीय गीत के गायन के दौरान जानबूझकर अपमान करने, बाधा डालने या व्यवधान उत्पन्न करने पर तीन वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। विधेयक के कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है।

समर्थकों और विरोधियों के अलग-अलग तर्क

बिल का विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि इसके कुछ प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, समर्थकों का तर्क है कि इसका उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गीत को सम्मान और कानूनी सुरक्षा देना है। दोनों पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें हैं और अंतिम कानूनी स्थिति राष्ट्रपति की मंजूरी तथा कानून के लागू होने के बाद और स्पष्ट होगी।

वंदे मातरम् बिल को लेकर देश में संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर व्यापक बहस चल रही है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह विधेयक कानून बनेगा। इसके बाद इसके प्रावधानों और प्रभावों पर आगे की कानूनी तथा सामाजिक चर्चा जारी रहने की संभावना है।

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