
माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके दोनों भाइयों, मोहम्मद उमर और अली अहमद, को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनों की पैरोल अर्जी मंजूर कर दी है, ताकि वे अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें।
हाईकोर्ट ने मंजूर की पैरोल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद उमर और अली अहमद की पैरोल याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने की अनुमति दी। दोनों ने अदालत से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
मीडिया से बातचीत पर रोक
अदालत ने पैरोल मंजूर करते समय स्पष्ट शर्त भी लगाई है कि पैरोल अवधि के दौरान दोनों किसी भी मीडिया संस्थान से बातचीत नहीं करेंगे। उन्हें केवल पैरोल के निर्धारित उद्देश्य और शर्तों का पालन करना होगा।
सड़क हादसे में हुई थी अबान की मौत
गुरुवार को झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई थी। हादसे में कार में सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए थे, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। परिवार के अनुसार, अबान को प्रयागराज में उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया जाएगा।

भाइयों से मिलने जा रहा था अबान
पुलिस के अनुसार, अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने जा रहा था। इसी दौरान पुंछ थाना क्षेत्र में उसकी एसयूवी कार तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। प्रारंभिक जांच में वाहन की तेज रफ्तार हादसे की एक प्रमुख वजह मानी जा रही है।
जांच जारी
पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अली और मोहम्मद उमर अब अपने छोटे भाई के जनाजे में शामिल हो सकेंगे।
अबान अहमद की असामयिक मौत के बाद परिवार के लिए यह कठिन समय है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अली और मोहम्मद उमर को दी गई पैरोल उन्हें अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का अवसर देगी। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि पैरोल की सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।
