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भिवानी की शिक्षिका मनीषा के मामले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर, सीबीआई अदालत में सुनवाई के लिए स्वीकार की

 

Manisha Death Mystery : भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मृतका के पिता संजय ने जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत में विरोध याचिका दाखिल की है। इस याचिका में जांच को अधूरा और त्रुटिपूर्ण बताया गया है। अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। इससे बहुचर्चित और संवेदनशील मौत मामले में मनीषा के पिता संजय को न्याय की उम्मीदें फिर से जगी है।

सीबीआई के पूर्व उप कानूनी सलाहकार एडवोकेट हर्ष मोहन सिंह के माध्यम से याचिकाकर्ता ढाणी लक्ष्मण निवासी संजय ने कोर्ट में दाखिल विरोध याचिका में आरोप लगाया है कि जांच में कई महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया गया है। मनीषा की मौत के कारणों और परिस्थितियों को लेकर जांच रिपोर्ट पर संदेह व्यक्त किया गया है। याचिकाकर्ता संजय का कहना है कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से ठीक से पूछताछ नहीं की गई।

उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना स्थल से मिले कुछ अहम सुरागों को अनदेखा किया गया। याचिका में अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। मामले की शुरुआत में ही जांच की दिशा गलत होने की बात कही गई है। मनीषा के पिता ने कहा, “हमें न्याय की उम्मीद है। जांच में हमारी बात नहीं सुनी।” उन्होंने कई बार अधिकारियों से मिलकर अपनी आशंकाएं व्यक्त की थीं। लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

याचिका में मांग की गई है कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। या फिर अदालत की निगरानी में फिर से जांच शुरू की जाए। सीबीआई ने पहले इस मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। जिसमें कुछ व्यक्तियों को दोष मुक्त करार दिया गया था। इसी रिपोर्ट के खिलाफ यह विरोध याचिका दायर की गई है। अदालत अब रिपोर्ट और विरोध याचिका दोनों पर विचार करेगी। यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। किसान संगठनों व क्षेत्र के लोगों में भी इस मामले को लेकर काफी रोष है। वे लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

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