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दिल्ली प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के 5 बड़े निर्देश, केंद्र, पुलिस, DMRC और रेलवे को नोटिस

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदी, रेल सेवाओं में व्यवधान, बैरिकेडिंग और लोगों को हिरासत में लिए जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 11 अक्टूबर को हुई विशेष सुनवाई में अदालत ने सार्वजनिक परिवहन सामान्य रखने, इंटरनेट सेवाएं निर्बाध बनाए रखने और लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, कथित तौर पर पहले दिए गए आदेशों का पालन नहीं होने के मामले में केंद्र और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया।

मेट्रो और रेलवे सेवाएं सामान्य रखने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेट्रो और रेल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होनी चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका होने पर कानून के अनुसार आवश्यक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन पूरे सार्वजनिक परिवहन को बंद करना उचित नहीं होगा। अदालत ने यह भी जोर दिया कि सेवाओं में किसी बदलाव की जानकारी लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाई जाए, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो

लोगों की आवाजाही और बैरिकेडिंग पर क्या कहा?

अदालत ने दिल्ली में लोगों की आवाजाही यातायात नियमों के अनुसार सुचारू रखने का निर्देश दिया। साथ ही, बैरिकेडिंग की जरूरत की समीक्षा करने और जहां जरूरी न हो, वहां बैरिकेड हटाने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर आम लोगों की आवाजाही पर अनावश्यक रोक नहीं लगनी चाहिए। अदालत के निर्देशों का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था और नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही के बीच संतुलन बनाए रखना है।

इंटरनेट सेवाएं बाधित नहीं करने का निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने इंटरनेट सेवाएं बिना अनावश्यक रुकावट के जारी रखने पर जोर दिया। हालांकि, यह निर्देश लागू कानून और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी वैध आवश्यकताओं के अधीन है।

दिल्ली प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के 5 बड़े निर्देश, केंद्र, पुलिस, DMRC और रेलवे को नोटिस

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट और परिवहन सेवाओं पर लगी पाबंदियों को लेकर सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को सामान्य बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएं।

शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता। विशेष रूप से शांतिपूर्ण और निहत्थे लोगों के जमावड़े के मामले में, उन क्षेत्रों के बाहर जहां निषेधाज्ञा लागू है, गैरकानूनी हिरासत नहीं होनी चाहिए।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के आसपास धारा 163 से संबंधित बोर्ड, यदि अब तक नहीं हटाया गया है, तो हटाया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को अदालत तक पहुंचने और न्याय पाने में किसी तरह की आशंका या बाधा का सामना न करना पड़े।

केंद्र और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने पहले दिए गए निर्देशों के कथित उल्लंघन को लेकर दायर अवमानना याचिका पर केंद्र और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने और रेल सेवाओं पर पाबंदियां लगाने से अदालत के पहले के आदेशों का पालन नहीं हुआ।

हालांकि, अवमानना के आरोप अभी आरोप ही हैं। अदालत संबंधित पक्षों का जवाब सुनने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। सुनवाई में पुलिस की कार्रवाई और बिना पहचान चिह्न के बल प्रयोग किए जाने से जुड़े आरोपों पर भी सवाल उठाए गए।

दिल्ली प्रदर्शन मामले में आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सार्वजनिक परिवहन और नागरिकों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा जरूरी है। अब संबंधित अधिकारियों के जवाब और निर्देशों के अनुपालन पर नजर रहेगी। अदालत ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, आम नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है।

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