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नोएडा में 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, जुलूस और प्रदर्शन पर सख्ती

त्योहारों, परीक्षाओं और प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों के बीच गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 10 से 20 अक्टूबर 2026 तक लागू निषेधाज्ञा के तहत सार्वजनिक जमावड़े, जुलूस, ड्रोन के इस्तेमाल और भड़काऊ सामग्री फैलाने जैसी गतिविधियों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।

10 से 20 अक्टूबर तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) अर्चना सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह व्यवस्था 10 से 20 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी।

पुलिस ने त्योहारों, विभिन्न संगठनों के प्रदर्शनों, राजनीतिक गतिविधियों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांति बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना है।

CJP के प्रदर्शन के मद्देनजर बढ़ाई गई सतर्कता

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस घटनाक्रम के बीच नोएडा और दिल्ली से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।

किसान संगठनों और युवा समूहों सहित अन्य संगठनों की ओर से भी लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच और निगरानी बढ़ाकर आवाजाही पर नजर रख रही है।

बिना अनुमति जुलूस और भीड़ जुटाने पर रोक

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सक्षम अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक सड़कों या टोल प्लाजा पर जुलूस निकालने और सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक नारे और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियां भी प्रतिबंधों के दायरे में हैं।

किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी होगा।

नोएडा में 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, जुलूस और प्रदर्शन पर सख्ती

ड्रोन, लाउडस्पीकर और हथियारों पर निर्देश

पुलिस ने बिना अनुमति ड्रोन से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर रोक लगाई है। सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से फिल्मिंग पर पूर्ण प्रतिबंध की बात भी आदेश में कही गई है। सुरक्षा उपकरणों, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालियों से छेड़छाड़ करना भी प्रतिबंधित है।

इसके अलावा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक, हथियारों के प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के खिलाफ भी निर्देश जारी किए गए हैं।

परीक्षार्थियों के लिए भी जारी हुई गाइडलाइन

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत भीड़, लाउडस्पीकर और फोटोकॉपी पर रोक लगाई गई है। बिना अनुमति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने अफवाहें फैलाने, जरूरी सेवाओं में बाधा डालने और प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री या इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए हैं।

नियमों का पालन करना जरूरी

गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा का पालन करें और सोशल मीडिया पर अपुष्ट खबरें साझा न करें। किसी कार्यक्रम में शामिल होने या आयोजन करने से पहले संबंधित अनुमति और लागू शर्तों की जानकारी लेना जरूरी है

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