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Earthquake: दिल्ली में भूकंप के झटके, पीएम मोदी और केजरीवाल ने दी जनता को चेतावनी

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Earthquake: दिल्ली में भूकंप के झटके, पीएम मोदी और केजरीवाल ने दी जनता को चेतावनी

Earthquake: आज सुबह दिल्ली-एनसीआर में एक जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 5:36 बजे भूकंप के तीव्र झटके आए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि दिल्ली-एनसीआर का पूरा इलाका एक तेज आवाज के साथ झकझोर उठा। भूकंप के झटके दिल्ली में लगभग 10 सेकंड तक महसूस किए गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने की शांति बनाए रखने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग शांत रहें और सुरक्षा उपायों का पालन करें। पीएम मोदी ने बताया कि अधिकारी इस स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों को आने वाले समय में संभावित भूकंप के झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए और सुरक्षा के सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए।

गिरिराज सिंह ने प्रकट की चिंता

भूकंप के बाद लोगों में डर और घबराहट का माहौल बना हुआ है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने लिखा, “यह भूकंप बहुत डरावना था। भगवान महादेव से प्रार्थना है कि सभी को सुरक्षित रखे।” गिरिराज सिंह का यह संदेश उन लाखों लोगों के दिलों की आवाज़ बन गया, जो इस भूकंप के कारण घबराए हुए थे।

अतीशी ने जताई चिंता, केजरीवाल ने की प्रार्थना

दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री अतीशी ने भूकंप के झटकों के बारे में जानकारी दी और अपने ट्वीट में लिखा, “दिल्ली में अभी एक जोरदार भूकंप आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि सभी लोग सुरक्षित रहें।” उनके इस बयान से यह स्पष्ट हुआ कि दिल्ली सरकार भी इस आपातकालीन स्थिति को गंभीरता से ले रही है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का प्रयास कर रही है।

इसके अलावा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भूकंप को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, “मैं सभी की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं।” इस बयान से यह भी स्पष्ट हुआ कि भूकंप के झटकों के कारण दिल्ली के नेताओं में भी चिंता का माहौल था, और वे नागरिकों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे।

Earthquake: दिल्ली में भूकंप के झटके, पीएम मोदी और केजरीवाल ने दी जनता को चेतावनी

बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा भी झटकों से घबराए

भूकंप के झटकों से भाजपा के नेता तजिंदर बग्गा भी चौंक गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, “भूकंप? यह भी तो था!” बग्गा ने ट्विटर पर लोगों से यह पूछा कि वे भूकंप के झटकों को किस प्रकार महसूस कर रहे थे। बग्गा के इस ट्वीट से यह साफ हुआ कि भूकंप ने सभी को प्रभावित किया था, चाहे वह आम नागरिक हों या राजनीतिक नेता।

दिल्ली पुलिस का आपातकालीन नंबर जारी

भूकंप के बाद दिल्ली पुलिस ने भी एक विशेष बयान जारी किया। दिल्ली पुलिस ने कहा, “हम आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की आपातकालीन सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया डायल 112 करें।” दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को यह जानकारी दी कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे तुरंत 112 पर कॉल कर सकते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है।

भूकंप के बाद दिल्ली में यातायात की स्थिति

दिल्ली में भूकंप के बाद यातायात की स्थिति भी प्रभावित हुई थी। हालांकि, प्रशासन ने इस पर तुरंत काम करते हुए यातायात को फिर से सामान्य कर लिया। भूकंप के कारण कुछ सड़कों पर रुकावट आई थी, लेकिन पुलिस और संबंधित अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में किया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

भूकंप के झटकों के बाद तैयारियों की समीक्षा

भूकंप के झटकों के बाद, प्रशासन ने इस पर भी चर्चा शुरू कर दी कि भविष्य में ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली जैसे बड़े महानगर में भूकंप के झटके अक्सर आते रहते हैं, इसलिए नागरिकों को पहले से तैयार रहना चाहिए। इसके लिए सरकार और प्रशासन को आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

भूकंप के दौरान नागरिकों के लिए सुरक्षा उपाय

भूकंप के दौरान नागरिकों के लिए कुछ सुरक्षा उपायों का पालन करना बेहद जरूरी है। इन उपायों में मुख्य रूप से, भूकंप के दौरान बिल्डिंग से बाहर न निकलें, अपनी जगह पर ही सुरक्षित रहें, किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपें और यदि आप सड़क पर हैं, तो यातायात से दूर रहें। इन साधारण लेकिन प्रभावी उपायों से नागरिक अपने को सुरक्षित रख सकते हैं और भूकंप के झटकों के दौरान दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।

दिल्ली में आज सुबह आए भूकंप के बाद नागरिकों में चिंता का माहौल है, लेकिन पीएम मोदी, दिल्ली सरकार और अन्य नेताओं ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है और नागरिकों को शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही, दिल्ली पुलिस ने भी अपने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त की जा सके। भूकंप के बाद प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा उठाए गए कदमों से यह साफ है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल और राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा बरी किए गए 23 अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब 16 मार्च को करने का फैसला किया है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

सोमवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि केजरीवाल, सिसोदिया और 23 अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि ईडी का मामला तब तक स्थगित रखा जाए जब तक हाईकोर्ट सीबीआई की संशोधन याचिका पर निर्णय न ले।

सीबीआई का आरोप: पूरी साजिश वैज्ञानिक तरीके से साबित

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में हर पहलू साबित किया गया है। उनका कहना है कि यह दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है और उनके अनुसार यह देश के लिए शर्मनाक मामला है। उन्होंने बताया कि पूरी साजिश की वैज्ञानिक जांच की गई और हर पहलू साबित हुआ। आरोप है कि इसमें हवाला के जरिए और देश के विभिन्न हिस्सों में पैसा ट्रांसफर किया गया। सभी मुख्य गवाहों से मजिस्ट्रेट के सामने पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि कुल 164 बयानों में स्पष्ट किया गया कि साजिश कैसे रची गई, रिश्वत किसे दी गई और किसके माध्यम से हुई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया

उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति विजय नायर, जो एक राजनीतिक पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि लगभग ₹100 करोड़ की रिश्वत दी गई। इसमें से ₹44.50 करोड़ हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए और वैज्ञानिक जांच के अनुसार यह पैसा गोवा में पार्टी के चुनावों में इस्तेमाल हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साजिश का सबूत केवल आरोपों से नहीं बल्कि दस्तावेज, ईमेल और व्हाट्सऐप चैट्स के माध्यम से पेश किया गया।

12 दिनों में 600-पेज का फैसला, तेजी से न्याय की कोशिश

तुषार मेहता ने कहा कि जांच में कई दस्तावेज इकट्ठा किए गए, जिसमें ईमेल और व्हाट्सऐप चैट्स शामिल हैं। उन्होंने बताया, “यह सब हवा में नहीं बनाया गया। दुर्भाग्य से हमें कोर्ट को पूरी तरह मनाने में सफलता नहीं मिली, लेकिन हमने सभी सबमिशन पूरे किए और कोर्ट ने 12 दिनों में 600-पेज का फैसला सुनाया।” उन्होंने कहा कि तेजी से न्याय एक लक्ष्य है, लेकिन उसका परिणाम गलत नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब हम किसी साजिश का आरोप लगाते हैं, तो उसका हर पहलू साबित करना जरूरी होता है।

मेहता ने कहा कि साजिश कभी खुले तौर पर नहीं रची जाती और हर तत्व को एक साथ रखकर ही इसे साबित किया जा सकता है। इस दौरान हाईकोर्ट ने 23 व्यक्तियों सहित केजरीवाल को नोटिस जारी किए। सॉलिसिटर जनरल ने सभी 23 की रिहाई पर रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने CBI को झटका देते हुए इसे खारिज कर दिया। अब मामला 16 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तय किया गया है, और इस फैसले से राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया दोनों ही क्षेत्र में नई हलचल मची हुई है।

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क्लेमेंटटाउन में प्रेमी-प्रेमिका ने आपा खोकर एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया

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क्लेमेंटटाउन में प्रेमी-प्रेमिका ने आपा खोकर एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लेमेंटटाउन क्षेत्र के ओगल भट्टा इलाके में शनिवार को एक भयावह घटना सामने आई। एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले प्रेमी और प्रेमिका के बीच हुई अनबन ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों ने गुस्से में आकर रसोई में रखे चाकू से एक-दूसरे पर हमला कर दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

MCA के छात्र थे दोनों, लंबे समय से चल रहा था विवाद

पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल युवक 21 वर्षीय मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है और युवती 21 वर्ष की देहरादून निवासी है। दोनों क्लेमेंटटाउन स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में MCA प्रथम वर्ष के छात्र हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रिश्तों में कड़वाहट और विवाद बढ़ गया था। इसी कारण दोनों में शनिवार को कहासुनी और लड़ाई हुई।

क्लेमेंटटाउन में प्रेमी-प्रेमिका ने आपा खोकर एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया

तीसरे व्यक्ति की वजह से बढ़ा विवाद

पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि छात्रा पिछले कुछ समय से किसी अन्य युवक के संपर्क में थी। इस कारण छात्रा और छात्र के बीच अनबन चल रही थी। शनिवार को छात्रा इस मुद्दे पर बात करने के लिए छात्र के कमरे पर आई। बातचीत के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों आपा खो बैठे और तैश में आकर उन्होंने चाकू उठाकर एक-दूसरे पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने चीख-पुकार सुनकर पुलिस को सूचना दी।

गंभीर चोटें और अस्पताल में इलाज

संघर्ष के दौरान छात्रा की गर्दन पर गंभीर चोट आई, जिसे डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन के बाद स्थिर कर दिया। छात्र भी घायल है और फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और बताया कि यह मामला प्रेम विवाद और तीसरे व्यक्ति की एंट्री से संबंधित लग रहा है। घटना ने क्षेत्र में सनसनी मचा दी है और लोगों में चिंता का माहौल है।

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दिल्ली कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दो अन्य को जबरन वसूली मामले में बरी किया

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दिल्ली कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दो अन्य को जबरन वसूली मामले में बरी किया

गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की साकेत कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई और दो अन्य आरोपियों को जबरन वसूली और धमकी देने के मामले में सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया। मामला अप्रैल 2023 में दर्ज की गई FIR से जुड़ा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिश्नोई और उनके साथी एक वकील से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांग रहे थे। साकेत कोर्ट की CJM नूपुर गुप्ता ने तीनों को IPC की धारा 386, 387 और 120B के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त कर दिया।

कोर्ट का फैसला: केवल आरोप से दोष नहीं सिद्ध

CJM नूपुर गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ केवल शिकायतकर्ता के बयान और उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के अलावा कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि IPC की धारा 386 के तहत अपराध साबित होने के लिए, डर दिखाकर प्रॉपर्टी, पैसा या कोई कीमती सिक्योरिटी की असल में डिलीवरी होना आवश्यक है। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, केवल मांग और धमकी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कॉल करने या रकम मांगने से दोष साबित नहीं होता।

दिल्ली कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दो अन्य को जबरन वसूली मामले में बरी किया

मामला और जांच का विवरण

शिकायतकर्ता रमन दीप सिंह ने सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 23-24 अप्रैल 2023 की रात को उन्हें अनजान नंबर से लगातार कॉल आए और जान से मारने की धमकी दी गई। शुरू में उन्होंने इन कॉल्स को नजरअंदाज किया, लेकिन धमकियां बढ़ने के बाद उन्होंने फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई, हरेन सरपदादिया और आशीष शर्मा के खिलाफ चार्ज लगाते हुए मामला अदालत में पेश किया।

वकील और कोर्ट की भूमिका

आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि FIR में उनके क्लाइंट का नाम शामिल नहीं था और कोई सामान बरामद नहीं हुआ। गिरफ्तारी केवल सह-आरोपियों के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर आधारित थी। कोर्ट ने इस तर्क को मान्यता देते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि, पहले मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड में कुछ तथ्य अपराध की संभावित जिम्मेदारी दिखाते हैं, लेकिन अंततः सबूतों की कमी और जरूरी प्रॉपर्टी डिलीवरी न होने के कारण आरोप सिद्ध नहीं हो पाए।

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