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प्रयागराज Maha Kumbh में भगदड़ पर Supreme Court का बयान, पीआईएल पर फैसला किया टाल

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प्रयागराज Maha Kumbh में भगदड़ पर Supreme Court का बयान, पीआईएल पर फैसला किया टाल

Supreme Court ने प्रयागराज Maha Kumbh में हुई भगदड़ को एक “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” करार दिया है और उस मामले में सुरक्षा उपायों के लिए दिशा-निर्देश लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में PIL दायर करने वाले वकील को यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर करने का निर्देश दिया है।

PIL में क्या है मांग

यह PIL सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ के संदर्भ में दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि इस घटना के बाद सुरक्षा उपायों और दिशा-निर्देशों को लागू किया जाए, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही, याचिका में यह भी मांग की गई थी कि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ पर एक स्थिति रिपोर्ट जारी की जाए और इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

विशाल तिवारी ने याचिका में यह भी कहा कि महाकुंभ मेले में विभिन्न राज्यों द्वारा एक सुविधा केंद्र खोला जाना चाहिए, ताकि गैर-हिंदी भाषी नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

प्रयागराज Maha Kumbh में भगदड़ पर Supreme Court का बयान, पीआईएल पर फैसला किया टाल

भगदड़ की घटना: 30 की मौत, 60 घायल

महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी की सुबह मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ की घटना में 30 लोगों की जान चली गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस घटना ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी, लेकिन इसके बावजूद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और यह घटना श्रद्धालुओं के मनोबल को खासा प्रभावित नहीं कर पाई है।

वहीं, इस घटना के बाद सरकार ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त बनाने के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए हैं। इन उपायों में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, वीआईपी पासों को रद्द करना और अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल है। इन कदमों का उद्देश्य भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकना और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस PIL पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभी उच्च न्यायालय से ही मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह मामला स्थानीय स्तर पर हल किया जा सकता है और इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को गंभीर बताते हुए इसकी निंदा की और कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इस पर कदम उठाने का जिम्मा स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों का है।

सरकार के द्वारा उठाए गए कदम

भगदड़ की घटना के बाद सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है बाहरी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल अधिकृत वाहन ही मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकें और वाहनों के दबाव को कम किया जा सके। इसके साथ ही, वीआईपी पासों को रद्द कर दिया गया है ताकि वीआईपी को भी आम श्रद्धालुओं की तरह सुरक्षा उपायों का पालन करना पड़े और किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त न हो।

सरकार का उद्देश्य यह है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और भगदड़ जैसी घटनाओं से बचा जा सके। इसके लिए, प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा बलों की संख्या में भी इजाफा किया गया है।

श्रद्धालुओं की भीड़ पर असर

मौनी अमावस्या के दिन हुई इस भगदड़ के बाद महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई खास कमी नहीं आई है। हालांकि, इस घटना ने सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। हर साल लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं और प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि वह श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करे।

सरकार और प्रशासन के द्वारा उठाए गए सुरक्षा कदमों के बावजूद, श्रद्धालुओं को अब भी यह चिंता सताती है कि भगदड़ जैसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। ऐसे में, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और कोई भी अप्रत्याशित घटना न हो, इसके लिए हरसंभव कदम उठाएं।

क्या आगे कोई कार्रवाई होगी?

महाकुंभ में हुई इस घटना के बाद यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी। PIL में मांग की गई थी कि इस घटना के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि उच्च न्यायालय इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई करेगा।

प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना न केवल देशभर में चर्चा का विषय बनी, बल्कि सुरक्षा उपायों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में PIL की सुनवाई से इंकार कर दिया है, लेकिन इस घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की आवश्यकता है। महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इसे बिना किसी दुर्घटना के सफलतापूर्वक संपन्न करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Delhi Blast: DNA रिपोर्ट ने खोला राज! लाल किला ब्लास्ट की कार में कौन था ड्राइवर?”

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Delhi Blast: DNA रिपोर्ट ने खोला राज! लाल किला ब्लास्ट की कार में कौन था ड्राइवर?"

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए भीषण कार धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, जिस i20 कार में धमाका हुआ था, उसे डॉ. उमर चला रहे थे। इस बात की पुष्टि डीएनए टेस्ट के बाद हुई है। सूत्रों का कहना है कि जिस शव के अवशेष कार से बरामद हुए थे, वह किसी और के नहीं बल्कि डॉ. उमर के ही थे। इस विस्फोट के बाद से ही पुलिस और एनआईए की टीमें लगातार मामले की तहकीकात में जुटी हुई हैं।

डीएनए टेस्ट ने खोला राज — हड्डियों और दाँतों के नमूने से हुई पहचान

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियों ने कार से मिले हड्डियों और दाँतों के नमूने डॉ. उमर की माँ के डीएनए सैंपल से मिलाए। जब दोनों नमूनों की तुलना की गई, तो रिपोर्ट ने 100 प्रतिशत मैच की पुष्टि की। यह टेस्ट रोहिणी एफएसएल लैब में किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इस डीएनए मैच के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि धमाके के समय कार चला रहे व्यक्ति की पहचान डॉ. उमर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि डॉ. उमर ही वह व्यक्ति थे जो 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास सुभाष मार्ग सिग्नल पर विस्फोटक से भरी i20 चला रहे थे।

Delhi Blast: DNA रिपोर्ट ने खोला राज! लाल किला ब्लास्ट की कार में कौन था ड्राइवर?"

धमाके की तीव्रता ने मचाया हाहाकार, उमर की मौत मौके पर ही

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई और पूरा इलाका दहशत में आ गया। पुलिस को कार के अंदर से डॉ. उमर की टांग एक्सिलरेटर में फंसी हुई मिली, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि वह विस्फोट के समय वाहन चला रहे थे। कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी और अंदर मौजूद व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना इतनी भयावह थी कि कई मीटर दूर तक धमाके की गूंज सुनाई दी। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि विस्फोटक कैसे और कहाँ से लाया गया तथा इसमें और कौन-कौन शामिल हो सकता है।

अब तक 12 की मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से की मुलाकात

इस दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। इनमें से पाँच की हालत अभी भी नाज़ुक बताई जा रही है। घायलों का इलाज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में जारी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और अधिकारियों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जबकि एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें मिलकर मामले की हर कड़ी को जोड़ने में लगी हैं। फिलहाल, यह साफ है कि धमाके में मारे गए व्यक्ति की पहचान अब पूरी तरह से डॉ. उमर के रूप में हो चुकी है, जिससे जांच का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।

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ED Raids: ED की बड़ी कार्रवाई! मुंबई और ठाणे में 13 जगहों पर छापेमारी, ₹85 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा

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ED Raids: ED की बड़ी कार्रवाई! मुंबई और ठाणे में 13 जगहों पर छापेमारी, ₹85 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा

ED Raids: बुधवार, 12 नवंबर 2025 को Enforcement Directorate (ईडी) ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और ठाणे जिले में 13 स्थानों पर छापेमारी की। ये छापे मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे वर्ली और डोंबिवली, के अलावा ठाणे जिले में भी किए गए। यह कार्रवाई Lodha Developers Limited (अब Macrotech Developers Limited) के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोढ़ा से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई।

ईडी जांच में क्या सामने आया

सूत्रों के अनुसार, ये छापेमारी Lodha Developers द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई। एफआईआर में आरोप है कि राजेंद्र लोढ़ा ने 2013 से 2025 के बीच अपने पद का दुरुपयोग कर कंपनी को लगभग ₹85 करोड़ का नुकसान पहुँचाया। इस नुकसान का कारण कथित तौर पर अनधिकृत जमीन के सौदे, कम कीमत पर प्लॉट बेचना और धोखाधड़ीपूर्ण खरीदारी बताई गई है।

कुल 10 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज

ईडी अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अवैध धन के स्रोत और उसके उपयोग को ट्रैक करना है। इस मामले में कुल 10 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है, जिनमें राजेंद्र लोढ़ा भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र लोढ़ा को पहले इसी मामले में सितंबर 2025 में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था।

जांच जारी, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय

ईडी की टीमें मंगलवार की देर रात (11 नवंबर 2025) तक वर्ली, डोंबिवली और ठाणे के आवासीय और व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी करती रहीं। एजेंसी अधिकारियों के अनुसार, इस जांच में अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत और अवैध धन से खरीदी गई संपत्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सके।

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Delhi Bomb Blast: दिल्ली पुलिस और एजेंसियों ने लाल किले के बम धमाके की जांच में तीन महत्वपूर्ण तथ्य खोजे

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Delhi Bomb Blast: दिल्ली पुलिस और एजेंसियों ने लाल किले के बम धमाके की जांच में तीन महत्वपूर्ण तथ्य खोजे

Delhi Bomb Blast: दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए कार बम विस्फोट की जांच तेज़ी से जारी है। इस भयंकर हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं और अस्पतालों में इलाजरत हैं। कई घायल गंभीर हालत में हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना से जुड़े कई पहलुओं की छानबीन कर रही हैं। अब जांच मुख्य रूप से तीन अहम बिंदुओं पर केंद्रित हो गई है, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है।

पहला महत्वपूर्ण बिंदु: डॉ. उमर के तीन घंटे

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि डॉ. उमर लाल किले के पार्किंग स्थल पर तीन घंटे कहां थे। शाम 3:19 बजे उनकी कार पार्किंग में आई और 6:22 बजे कार पार्किंग से बाहर निकली। इस तीन घंटे के दौरान डॉ. उमर कहां थे? क्या वे पार्किंग स्थल पर ही थे या किसी से मिलने गए थे? क्या वे इलाके की जाँच-पड़ताल कर रहे थे? या फिर उस समय भीड़ बढ़ने का इंतजार कर रहे थे ताकि विस्फोट का प्रभाव ज्यादा हो?
जानकारी मिली है कि डॉ. उमर को पता था कि उनके साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस किसी भी वक्त उनके पास पहुंच सकती है। फिर भी उन्होंने इतनी संवेदनशील जगह पर इतने लंबे समय तक रहना क्यों चुना? क्या वे किसी स्लीपर सेल या सपोर्ट टीम के आने का इंतजार कर रहे थे? यह भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि उन्होंने तीन घंटे में किसी से संपर्क किया या नहीं।

दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु: संदिग्ध नेटवर्क और हथियार

जांच में यह बात सामने आई है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के तीन डॉक्टरों के नाम इस मामले में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस नेटवर्क में और कितने सक्रिय या निष्क्रिय सदस्य थे, जिन्हें स्लीपर सेल कहा जाता है? यह भी जांच का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार कहां से आए? क्या ये अलग-अलग समय पर विभिन्न कंसाइनमेंट के रूप में भेजे गए थे?
कौन इस विस्फोटकों और हथियारों की आपूर्ति कर रहा था? टेलीग्राम समूह में कौन-कौन से सदस्य जुड़े थे? यह नेटवर्क कब से सक्रिय था? क्या दिल्ली की जाँच डॉ. उमर, मुझम्मिल या आदिल ने की थी या कोई और? इन सवालों के जवाब भी जांच की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं।

तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु: विस्फोट का तरीका और प्रभाव

दिल्ली में अब तक हुए लगभग सभी बम विस्फोटों में ब्लंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कीलें, गेंद के बीयरिंग्स, तेज धार वाले ब्लेड आदि का इस्तेमाल किया गया है ताकि विस्फोट का असर ज्यादा और व्यापक हो सके। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने विस्फोट स्थल से किसी भी प्रकार के ब्लंट ऑब्जेक्ट्स नहीं पाए। फिर सवाल उठता है कि इतनी ताकतवर धमाके का प्रभाव बिना सड़क पर गड्ढा बने या विस्फोट स्थल पर गहरा गड्ढा बने कैसे हुआ? विस्फोट ने आसपास के वाहनों को पूरी तरह तबाह कर दिया, केवल विस्फोट वाली गाड़ी ही नहीं, बल्कि आसपास की अन्य गाड़ियां भी प्रभावित हुईं। यह विस्फोट का तरीका और इसका असर जांच के लिए एक रहस्य बना हुआ है।

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