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असम में “Advantage Assam 2.0” समिट से पहले निवेश प्रस्तावों की बाढ़, असम कैबिनेट ने मंजूर किए 1.22 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव

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असम में "Advantage Assam 2.0" समिट से पहले निवेश प्रस्तावों की बाढ़, असम कैबिनेट ने मंजूर किए 1.22 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि असम सरकार ने राज्य में आयोजित होने वाली “Advantage Assam 2.0” समिट से पहले 1.22 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह समिट मंगलवार और बुधवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित होने जा रही है। इस समिट में निवेशकों से और अधिक प्रस्ताव आने की संभावना जताई जा रही है।

निवेश प्रस्तावों का कड़ा चयन

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि असम कैबिनेट ने करीब 35,000 से 45,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि ये प्रस्ताव पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे। सरमा ने कहा कि “हमने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रस्तावों को कैबिनेट के पास भेजा है ताकि उनका उचित तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रक्रिया से हम कमजोर प्रस्तावों को बाहर कर पाएंगे और केवल उन निवेशों को प्रोत्साहित करेंगे जो वास्तव में राज्य के विकास में योगदान कर सकते हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “हम निवेशकों को बेवजह उत्तेजित नहीं करना चाहते। हम इस प्रक्रिया को अत्यधिक सोच-समझ कर कर रहे हैं। असम सरकार का मानना है कि पहले कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेजने से बाद में हमें वास्तविक निवेश जमीन पर मिलेंगे।”

असम में "Advantage Assam 2.0" समिट से पहले निवेश प्रस्तावों की बाढ़, असम कैबिनेट ने मंजूर किए 1.22 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव

लगातार आ रहे निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समिट के दौरान कई बड़े व्यापारिक नेताओं से निवेश की घोषणाएं की उम्मीद जताई जा रही है। समिट के दौरान लगभग 2,600 MoU (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) साइन होंगे, जो छोटे निवेशों से संबंधित होंगे। इन निवेशों की रेंज 5 लाख रुपये से 50 करोड़ रुपये तक होगी। इन MoUs की पुष्टि पहले ही की जा चुकी है, जिनमें से 15,900 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी असम कैबिनेट द्वारा दी जा चुकी है।

Advantage Assam समिट 2018 की पुनरावृत्ति

इससे पहले, 2018 में भी असम में एक ऐसा ही समिट आयोजित किया गया था, जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल के नेतृत्व में कई बड़े सरकारी और निजी निवेश किए गए थे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उम्मीद जताई कि इस समिट के दौरान भी राज्य में बड़े निवेश होंगे, जिससे असम की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री मोदी करेंगे समिट का उद्घाटन

2025 में आयोजित होने वाली इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो मंगलवार सुबह समिट की शुरुआत करेंगे। इस समिट में केंद्रीय मंत्री एस. जयशंकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी, सरबानंद सोनोवाल और पवित्रा मरघेरिता सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे।

बड़े उद्योगपतियों की भागीदारी

समिट में कई प्रमुख उद्योगपति भी शामिल होंगे, जिनमें एन चंद्रशेखरन, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सज्जन जिंदल, प्रशांत रूईया, अनिल अग्रवाल और अनिल कुमार चालमलासetty जैसे नाम शामिल हैं। इनके अलावा, विदेशों से भी उच्च-स्तरीय डेलीगेशन शामिल होंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान और जापान जैसे देशों के उद्योगपति गुवाहाटी आएंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि असम सरकार ने समिट से पहले भारत के शीर्ष शहरों के अलावा ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, भूटान और यूएई में भी रोड शो किए थे। मुख्यमंत्री स्वयं भूटान, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में इन डेलीगेशनों के साथ गए थे।

समिट में होगी 20 सत्रों की श्रृंखला

इस समिट में 20 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी साथ मिलकर राज्य के लिए महत्वपूर्ण विकास के अवसरों पर चर्चा करेंगे। इन सत्रों का उद्देश्य राज्य में संभावित निवेश के क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें आकर्षित करने के लिए रणनीतियां बनाना है।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीति में बदलाव

असम सरकार ने रविवार को राज्य की बायोटेक्नोलॉजी, वस्त्र और परिधान नीतियों में संशोधन को मंजूरी दी, ताकि इन क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इन संशोधनों से असम को बायोटेक्नोलॉजी और वस्त्र उद्योग में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

असम में निवेश की बढ़ती संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की लगातार कोशिशों के कारण असम में निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार ने न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी राज्य को निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया है। यह समिट इसके परिणामस्वरूप एक बड़ी सफलता बन सकती है, जो असम के विकास को एक नई दिशा देगी।

“Advantage Assam 2.0” समिट राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां बड़े निवेशकों और व्यापारिक नेताओं से राज्य में निवेश को बढ़ावा देने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी टीम की यह रणनीति असम को विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

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भारत- अमेरिका सहयोग जरूरी, रूस से तेल खरीद ग्लोबल मार्केट स्थिरता में अहम

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भारत- अमेरिका सहयोग जरूरी, रूस से तेल खरीद ग्लोबल मार्केट स्थिरता में अहम

ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में खतरनाक हालात के बीच वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता देखने को मिल रही है। तेल की कीमतें लगातार ऊपर-नीचे हो रही हैं। इस पर अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने X पर ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि भारत दुनिया में तेल की कीमतें स्थिर रखने में अहम भूमिका निभा रहा है और रूस से भारत की लगातार तेल खरीद भी इसी प्रयास का हिस्सा है।

अमेरिका और भारत का सहयोग जरूरी

राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत तेल का सबसे बड़ा कंज्यूमर और रिफाइनर है और इसलिए अमेरिका और भारत का मिलकर काम करना जरूरी है ताकि मार्केट स्टेबिलिटी बनी रहे। उनका कहना था कि भारत की रूस से तेल खरीद रणनीति ग्लोबल मार्केट के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संभावित बंद होने की खबरों ने तेल सप्लाई को खतरे में डाल दिया है और इसके चलते कीमतों में तेजी आ सकती है।

भारत- अमेरिका सहयोग जरूरी, रूस से तेल खरीद ग्लोबल मार्केट स्थिरता में अहम

रूसी तेल खरीद से मार्केट स्टेबिलिटी

सर्जियो गोर ने भारत की रूस से तेल खरीद को ‘मार्केट स्टेबिलिटी’ का हिस्सा बताया। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमेरिका पहले भारत से रूसी तेल की खरीद कम करने की मांग करता रहा है। अब यह बयान दिखाता है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है और वैश्विक ऊर्जा संकट के समय सप्लाई चेन को मजबूत करना प्राथमिकता है। यह कदम अमेरिका-भारत एनर्जी पार्टनरशिप को भी और सशक्त बनाता है।

ग्लोबल क्राइसिस में भारत की भूमिका

भारत ने हाल ही में टेक्सास में 300 बिलियन डॉलर के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में भी निवेश को लेकर रिलायंस को शामिल किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत ग्लोबल क्राइसिस में सप्लाई चेन को मजबूत रखने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रूस से सस्ता तेल मिलना भारत के लिए आर्थिक लाभ के साथ ग्लोबल मार्केट को स्थिर रखने में मददगार साबित हो रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की यह रणनीति तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में संतुलन बनाए रखने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।

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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी से फिर गरमाया यूसीसी मुद्दा, संसद के सामने बड़ा सवाल

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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी से फिर गरमाया यूसीसी मुद्दा, संसद के सामने बड़ा सवाल

सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश में कई तरह की कानूनी विषमताओं को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी हो सकता है। हालांकि अदालत ने साफ किया कि इस पर अंतिम निर्णय लेना संसद का अधिकार क्षेत्र है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट का मानना है कि अलग-अलग समुदायों के लिए अलग कानून होने से कई बार समानता का सवाल उठता है और ऐसे मामलों में व्यापक समाधान की जरूरत होती है।

मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार को लेकर दाखिल हुई याचिका

दरअसल यह मामला मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति अधिकार से जुड़ा है। वकील पॉलोमी पवनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की निदेशक आयशा जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन एक्ट 1937 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले संपत्ति में आधा हिस्सा मिलता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि यह प्रावधान संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है तो किसी भी महिला को केवल धर्म के आधार पर कम अधिकार देना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी से फिर गरमाया यूसीसी मुद्दा, संसद के सामने बड़ा सवाल

तीन तलाक मामले का हवाला देकर कानून बदलने की मांग

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक शायरा बानो बनाम भारत सरकार मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसी फैसले में अदालत ने एक साथ तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था क्योंकि वह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ था। भूषण ने दलील दी कि ठीक उसी तरह मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े इस प्रावधान की भी संवैधानिक समीक्षा की जानी चाहिए। इस पर अदालत ने एक अहम सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन एक्ट 1937 को रद्द कर दिया जाता है तो उसके बाद कौन सा कानून लागू होगा। अदालत ने कहा कि किसी कानून को हटाने से जो कानूनी शून्य पैदा होगा उस पर भी गंभीरता से विचार करना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा संसद ही कर सकती है व्यापक सुधार

सुनवाई के दौरान जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा कि यदि 1937 का कानून समाप्त भी हो जाता है तब भी संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत पारंपरिक मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू रह सकता है। इस पर प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में मुस्लिम उत्तराधिकार के मामलों को इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत चलाया जा सकता है क्योंकि इस कानून में महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि इस तरह के व्यापक बदलाव का अधिकार संसद के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के जटिल मुद्दों का स्थायी समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ही संभव हो सकता है। अदालत ने अंत में याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी याचिका में संशोधन कर व्यवहारिक सुझावों के साथ दोबारा दाखिल करें ताकि कोर्ट आगे इस मामले पर विचार कर सके। प्रशांत भूषण ने इस सुझाव पर सहमति जताई और कहा कि जल्द ही संशोधित याचिका दाखिल की जाएगी।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल और राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा बरी किए गए 23 अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब 16 मार्च को करने का फैसला किया है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

सोमवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि केजरीवाल, सिसोदिया और 23 अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि ईडी का मामला तब तक स्थगित रखा जाए जब तक हाईकोर्ट सीबीआई की संशोधन याचिका पर निर्णय न ले।

सीबीआई का आरोप: पूरी साजिश वैज्ञानिक तरीके से साबित

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में हर पहलू साबित किया गया है। उनका कहना है कि यह दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है और उनके अनुसार यह देश के लिए शर्मनाक मामला है। उन्होंने बताया कि पूरी साजिश की वैज्ञानिक जांच की गई और हर पहलू साबित हुआ। आरोप है कि इसमें हवाला के जरिए और देश के विभिन्न हिस्सों में पैसा ट्रांसफर किया गया। सभी मुख्य गवाहों से मजिस्ट्रेट के सामने पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि कुल 164 बयानों में स्पष्ट किया गया कि साजिश कैसे रची गई, रिश्वत किसे दी गई और किसके माध्यम से हुई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया

उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति विजय नायर, जो एक राजनीतिक पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि लगभग ₹100 करोड़ की रिश्वत दी गई। इसमें से ₹44.50 करोड़ हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए और वैज्ञानिक जांच के अनुसार यह पैसा गोवा में पार्टी के चुनावों में इस्तेमाल हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साजिश का सबूत केवल आरोपों से नहीं बल्कि दस्तावेज, ईमेल और व्हाट्सऐप चैट्स के माध्यम से पेश किया गया।

12 दिनों में 600-पेज का फैसला, तेजी से न्याय की कोशिश

तुषार मेहता ने कहा कि जांच में कई दस्तावेज इकट्ठा किए गए, जिसमें ईमेल और व्हाट्सऐप चैट्स शामिल हैं। उन्होंने बताया, “यह सब हवा में नहीं बनाया गया। दुर्भाग्य से हमें कोर्ट को पूरी तरह मनाने में सफलता नहीं मिली, लेकिन हमने सभी सबमिशन पूरे किए और कोर्ट ने 12 दिनों में 600-पेज का फैसला सुनाया।” उन्होंने कहा कि तेजी से न्याय एक लक्ष्य है, लेकिन उसका परिणाम गलत नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब हम किसी साजिश का आरोप लगाते हैं, तो उसका हर पहलू साबित करना जरूरी होता है।

मेहता ने कहा कि साजिश कभी खुले तौर पर नहीं रची जाती और हर तत्व को एक साथ रखकर ही इसे साबित किया जा सकता है। इस दौरान हाईकोर्ट ने 23 व्यक्तियों सहित केजरीवाल को नोटिस जारी किए। सॉलिसिटर जनरल ने सभी 23 की रिहाई पर रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने CBI को झटका देते हुए इसे खारिज कर दिया। अब मामला 16 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तय किया गया है, और इस फैसले से राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया दोनों ही क्षेत्र में नई हलचल मची हुई है।

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