ध्रुव राठी केस में अदालत का नया आदेश, 23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

Delhi news (India 365 news): यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली की अदालत ने नया जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अदालत ने गुरुग्राम स्थित उनके पते पर वारंट भेजने का निर्देश दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान जब अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी पहले ही भारत छोड़ चुके हैं तो जज ने याचिकाकर्ता से सवाल कर दिया कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है।
यह पूरा मामला विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। इसी मामले में अदालत ने इससे पहले 17 अक्टूबर को भी जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन वह वारंट ऑस्ट्रिया के गलत पते पर भेज दिया गया था। इस वजह से ध्रुव राठी तक वारंट नहीं पहुंच पाया और उसकी तामील नहीं हो सकी।
अब अदालत ने इस मामले में नया वारंट जारी करते हुए उसे गुरुग्राम के पते पर भेजने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान जब यह बात सामने आई कि ध्रुव राठी फिलहाल भारत से बाहर जा चुके हैं तो अदालत ने याचिकाकर्ता की जल्दबाजी पर सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि जब वह देश से बाहर हैं तो फिर नए वारंट को लेकर इतनी जल्दी करने का क्या मतलब है।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। उस दिन अदालत आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला कर सकती है।
आपको बता दें कि ध्रुव राठी हाल ही में SIR के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा में रहे थे। वह इस प्रदर्शन में शामिल होने भारत आए थे और इस दौरान उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि करीब 24 घंटे के भीतर उन्हें छोड़ दिया गया था।
उस समय उनके NRI होने और भारत में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद ध्रुव राठी ने अपना पासपोर्ट जारी कर बताया था कि वह विदेश में रहते जरूर हैं लेकिन उनकी भारतीय नागरिकता बरकरार है।
फिलहाल मानहानि के मामले में अदालत का अगला कदम 23 नवंबर की सुनवाई के बाद ही साफ होगा। जमानती वारंट जारी होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति का अपराध साबित हो गया है। मामले में अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।
