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Sultana Begum: सुप्रीम कोर्ट ने सुल्ताना बेगम की याचिका को किया खारिज, फतेहपुर सीकरी का भी उठाया मुद्दा

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Sultana Begum ने सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प याचिका दायर की थी। उन्होंने खुद को बहादुर शाह जफर के परपोते की विधवा बताया और दावा किया कि वह उनके कानूनी उत्तराधिकारी हैं। इस आधार पर उन्होंने दिल्ली के लाल किले का कब्जा पाने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट का तंज

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एक झटके में खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका को पूरी तरह से निराधार बताया। अदालत ने कहा कि यह याचिका सुनने योग्य भी नहीं है और इसे खारिज किया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी

यह पहली बार नहीं था जब सुलताना बेगम ने ऐसी याचिका दायर की थी। उन्होंने 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में भी यह मामला उठाया था। तब भी उनका उद्देश्य केवल सरकार से वित्तीय मदद हासिल करना था लेकिन उस समय भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट का तंज और सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तंज करते हुए कहा कि सिर्फ लाल किला ही क्यों? क्यों न फतेहपुर सीकरी भी शामिल किया जाता। इस तंज के साथ कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह की याचिका कोई सटीक और गंभीर मुद्दा नहीं है।

सुलताना बेगम की गलतफहमी पर कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सुलताना बेगम पूरी तरह से गलतफहमी में हैं। उन्होंने इस मामले में एक ऐसी याचिका दायर की जो न सिर्फ कानून के खिलाफ थी बल्कि पूरी तरह से काल्पनिक भी थी।

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