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PNB Fraud Case: मेहुल चोकसी की ₹46 करोड़ की संपत्ति जब्त, जानिए कहाँ-कहाँ फैली है उसकी दौलत!
PNB Fraud Case: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से जुड़े भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की संपत्तियों की नीलामी का रास्ता अब साफ हो गया है। मुंबई की PMLA विशेष अदालत ने गीता ज्वेल्स (Gitanjali Gems Limited) की कई संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी है। अदालत ने लगभग ₹46 करोड़ मूल्य की संपत्तियों और चाँदी की ईंटों की नीलामी को मंजूरी दी है। गीता ज्वेल्स लिमिटेड, जो ₹23,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के केंद्र में है, अब अपनी 13 असुरक्षित संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी कर सकेगी। यह संपत्तियाँ मुंबई, जयपुर और अन्य स्थानों पर स्थित हैं।
नीलामी के लिए सूचीबद्ध संपत्तियों में मुंबई के बोरीवली में चार रिहायशी फ्लैट, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित भारत डायमंड बोर्स में एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स, और गोरेगांव ईस्ट के विरवाणी इंडस्ट्रियल एस्टेट में चार औद्योगिक इकाइयाँ शामिल हैं। इसके अलावा, जयपुर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) में रखी चाँदी की ईंटें, अर्द्ध-कीमती पत्थर और ज्वेलरी बनाने की मशीनें भी नीलामी में शामिल की जाएंगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह नीलामी केवल उन संपत्तियों की होगी जो “असुरक्षित” (unsecured) हैं और जिन पर किसी सुरक्षित ऋणदाता का दावा नहीं है। इस प्रक्रिया से प्राप्त धनराशि फिलहाल अदालत की देखरेख में रखी जाएगी।
कोर्ट ने दी नीलामी और मूल्यांकन की अनुमति
PMLA अदालत ने गीता जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर शांतनु रे को संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी करने की अनुमति दी है। यह अनुमति नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा फरवरी 2025 में नियुक्त लिक्विडेटर को दी गई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नीलामी से प्राप्त रकम को खर्च घटाने के बाद ICICI बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा किया जाएगा और यह राशि अदालत के नाम से रखी जाएगी। यह धनराशि तब तक न्यायिक संरक्षण (judicial custody) में रहेगी जब तक मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। अदालत ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई संपत्तियों की अटैचमेंट (जप्ती) बरकरार रहेगी और उनकी अंतिम स्वामित्व का निर्णय ट्रायल के बाद ही होगा।
ईडी और अदालत का रुख
अदालत को दी गई जानकारी में ईडी ने इस नीलामी पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। उसने कहा कि संपत्तियों के मूल्यांकन और बिक्री से सरकारी या न्यायिक प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उद्देश्य केवल गीता जेम्स समूह की निष्क्रिय संपत्तियों का मुद्रीकरण (monetization) करना है, ताकि कंपनी के बंद पड़े संसाधनों का उपयोग हो सके और धन सुरक्षित रहे। अदालत ने कहा, “नीलामी से प्राप्त धनराशि को व्यय घटाने के बाद अदालत के नाम से एफडी के रूप में जमा किया जाए, जो PMLA की धारा 8(7) और 8(8) के तहत न्यायिक संरक्षण में रहेगी।” यह आदेश न केवल जांच प्रक्रिया को सुचारू रखेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियाँ देश के हित में उपयोग की जा सकें।