व्यापार

Income Tax Return: ITR-1 फॉर्म की पूरी जानकारी जानिए कौन कर सकता है इसका इस्तेमाल

Published

on

Income Tax Return यानी ITR फाइल करने का समय आ गया है। जैसे ही एक्सेल यूटिलिटी जारी होगी करदाता अपने रिटर्न दाखिल करना शुरू कर देंगे। टैक्स विभाग ने पहले ही विभिन्न ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं जिनमें ITR-1 से लेकर ITR-7 तक शामिल हैं। साथ ही टैक्स विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है।

ITR-1 फॉर्म क्या है और कौन फाइल कर सकता है

ITR-1 जिसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है वह एक ऐसा फॉर्म है जिसे वे निवासी व्यक्ति फाइल कर सकते हैं जिनकी कुल आय वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होती। इसमें वेतन आय मकान संपत्ति से आय पारिवारिक पेंशन और कृषि आय 5000 रुपये तक की आय शामिल हो सकती है। इसके अलावा बचत खाते पर ब्याज और अन्य साधारण स्रोतों से आय भी इसमें शामिल होती है।

ITR-1 में परिवार की आय भी शामिल हो सकती है

इस फॉर्म को वह व्यक्ति भी फाइल कर सकता है जिनके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे की आय उनके साथ जोड़ी गई हो बशर्ते आय स्रोत और आय की सीमा उपरोक्त नियमों के अनुसार हो। यह नियम पोरचुगीज सिविल कोड के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए इस फॉर्म से ज्यादातर सामान्य वर्ग के करदाताओं की जरूरतें पूरी होती हैं।

ITR-4 फॉर्म के बारे में जानकारी

ITR-4 जिसे सहज के नाम से भी जाना जाता है वह उन निवासियों के लिए है जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है और जिनका व्यवसाय या पेशा अनुमानित आधार पर होता है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए भी है जिनकी आय वेतन मकान कृषि और अन्य स्रोतों से होती है। लेकिन यह फॉर्म उन लोगों के लिए नहीं है जो गैर-निवासी हों या जिनकी आय 50 लाख से अधिक हो।

ITR-4 फॉर्म के लिए कुछ विशेष नियम

ITR-4 फॉर्म उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जो कंपनी के निदेशक हैं या जिनकी कृषि आय 5000 रुपये से अधिक है या जिनके पास एक से ज्यादा मकान संपत्तियां हैं। साथ ही जो RNOR या NRI हैं वे भी इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे करदाताओं के लिए अन्य फॉर्म उपलब्ध हैं जिन्हें उन्हें फाइल करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2025 India365 News | All Rights Reserved