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Income Tax Return: “इनकम टैक्स रिटर्न 2025! नया टैक्स सिस्टम या पुराना, क्या है आपके लिए सही”

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Income Tax Return: ITR-2 ऑनलाइन फाइलिंग अब टैक्सपेयर्स के लिए और भी सरल हो गया है। आयकर विभाग ने 18 जुलाई 2025 से प्री-फिल्ड ITR-2 फॉर्म को इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन भरने योग्य बना दिया है। अब नौकरीपेशा, कैपिटल गेन कमाने वाले, विदेशी आय रखने वाले और विशेष श्रेणी के करदाता अपने Income Tax Return (ITR-2) को घर बैठे ही ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।

क्या है ITR-2 फॉर्म?

ITR-2 फॉर्म का उपयोग वे करदाता करते हैं जिन्हें निम्नलिखित प्रकार की आय होती है:

  • वेतन या पेंशन

  • एक या अधिक मकान संपत्तियों से आय

  • पूंजीगत लाभ (Capital Gain)

  • विदेशी आय या संपत्ति

  • 5000 रुपये से अधिक की कृषि आय

  • लॉटरी, घुड़दौड़ जैसे अन्य स्रोतों से आय

  • गैर-सूचीबद्ध शेयरों में निवेश

  • कंपनी में डायरेक्टर पद या निवासी (ROR/RNOR)

ITR-2 में क्या नया है 2025 में?

Assessment Year 2025-26 और Financial Year 2024-25 के लिए ITR-2 में कई नए अपडेट्स किए गए हैं:

  • Capital Gain Reporting अब 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के लाभ के हिसाब से अलग-अलग किया जाएगा।

  • Share Buyback Loss Reporting अब नए फॉर्मेट में किया जा सकेगा।

  • 1 करोड़ रुपये से अधिक आय होने पर कुछ अतिरिक्त विवरण अनिवार्य कर दिए गए हैं।

  • TD Code Section Mapping के तहत अब TDS सेक्शन कोड भी शामिल किया गया है।

  • धारा 80C, 10(13A), 80D आदि की अधिक विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी।

कौन कर सकता है ITR-2 ऑनलाइन फाइल?

ITR-2 उन व्यक्तियों (Individuals) और HUF (Hindu Undivided Family) के लिए है जिनकी आय निम्नलिखित स्रोतों से आती है लेकिन वे व्यापार/व्यवसाय में संलग्न नहीं है

आय का प्रकार पात्रता
वेतन/पेंशन आय
किराये की संपत्ति से आय
कैपिटल गेन (Crypto, Mutual Fund, Shares)
विदेशी संपत्ति/इनकम
कृषि आय > ₹5000
अन्य स्रोत (लॉटरी, रेस)
संपत्ति/आय क्लबिंग

ऑनलाइन ITR-2 भरने के लिए जरूरी दस्तावेज़:

 

दस्तावेज़ का नाम उपयोग
Form 16 वेतन और TDS विवरण
Form 16A बैंक FD या बचत ब्याज पर TDS
Form 26AS सभी TDS और टैक्स भुगतान का सारांश
AIS & TIS रिपोर्ट टैक्स सूचना विवरण
Capital Gain Statement Mutual Funds, Crypto, Share से लाभ
Bank Statement/Passbook ब्याज आय विवरण
Rent Receipts HRA क्लेम के लिए
Donation Receipts 80G कटौती के लिए
Insurance Premium Receipts 80C और 80D लाभ के लिए
Loan Certificate होम लोन ब्याज और मूलधन कटौती के लिए
Previous Year ITR-V पुराने नुकसान को आगे ले जाने हेतु

ITR-2 फॉर्म कैसे भरें – स्टेप बाय स्टेप गाइड

  1. इनकम टैक्स पोर्टल (https://incometax.gov.in/iec/foportal/) पर लॉगिन करें

  2. “e-File” टैब पर जाएं

  3. “Income Tax Return” पर क्लिक करें

  4. फॉर्म टाइप में “ITR-2” चुनें

  5. Assessment Year: “2025-26”

  6. प्री-फिल्ड फॉर्म को चेक करें और आवश्यक बदलाव करें

  7. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

  8. “Preview and Submit” पर क्लिक करें

  9. E-Verification करें (OTP या Aadhaar द्वारा)

  10. रसीद (ITR-V) डाउनलोड करें और सेव रखें

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