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ITR फाइल नहीं किया? अब भी देर नहीं हुई, जानें Belated ITR कैसे फाइल करें

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यदि आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय पर 16 सितंबर 2025 तक नहीं भरा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। टैक्सपेयर्स के लिए बिलेटेड ITR का विकल्प उपलब्ध है। इसका लाभ उन लोगों को मिलता है जो किसी कारणवश समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। इसे फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है।

बिलेटेड ITR क्या है?

जब कोई व्यक्ति समय सीमा के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो इसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। इसे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। बिलेटेड ITR में आप अपनी आय, कटौतियों और टैक्स भुगतान की जानकारी दे सकते हैं। इस विकल्प से टैक्सपेयर्स को कानून के तहत अपना रिटर्न फाइल करने का मौका मिलता है, भले ही वे समय पर नहीं कर पाए हों।

बिलेटेड ITR का लेट फीस

बिलेटेड ITR फाइल करने पर लेट फीस देनी पड़ती है, जो धारा 234F के तहत लागू होती है। यदि आपकी सालाना आय ₹5 लाख से अधिक है, तो ₹5,000 की पेनल्टी लगेगी। वहीं, ₹5 लाख से कम आय वालों के लिए यह शुल्क केवल ₹1,000 है। यह शुल्क समय पर रिटर्न फाइल करने पर नहीं लगता। इसलिए देर से ITR फाइल करते समय इसका ध्यान रखना जरूरी है।

बिलेटेड ITR कैसे फाइल करें

बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन करें।

  1. e-File सेक्शन में जाकर Income Tax Return ऑप्शन चुनें।
  2. Assessment Year 2025-26 का चयन करें और ऑनलाइन फाइलिंग विकल्प चुनें।
  3. नया फाइलिंग प्रारंभ करें और अपनी श्रेणी (जैसे Individual, HUF) चुनें।
  4. उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें (जैसे ITR-1, ITR-2)।
  5. Section 139(4) – Belated Return को चुनें।
  6. सभी आय, कटौतियों और टैक्स भुगतान विवरण भरें और फाइलिंग पूरी करें।

बिलेटेड ITR के नुकसान

बिलेटेड ITR फाइल करना एक विकल्प है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप अपने नुकसान (losses) को अगले साल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके अलावा, आपको लेट फीस भी देनी पड़ती है। समय पर ITR फाइल करने वाले लोगों को यह शुल्क नहीं देना पड़ता। इसलिए बेहतर होगा कि भविष्य में समय पर रिटर्न फाइल करना आदत बनाएं।

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