व्यापार

GST: क्या आपके फ्लैट पर लागू होगा 18% GST? जानें नया नियम और इसके प्रभाव

Published

on

GST: सरकार ने फ्लैट्स में रहने वालों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब हाउसिंग सोसाइटी के रखरखाव पर ₹75,000 से ज्यादा के खर्च पर 18% जीएसटी लागू किया जाएगा। इससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा और इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि यह नियम उनके फ्लैट पर भी लागू होगा या नहीं।

किस सोसाइटी पर लगेगा 18% GST

सरकार ने हाउसिंग रूल्स में बदलाव किया है जिसके अनुसार, यदि किसी अपार्टमेंट का रखरखाव खर्च ₹75,000 से ज्यादा है या पूरे सोसाइटी का खर्च ₹20 लाख से ज्यादा है तो उस पर 18% जीएसटी लागू होगा। बेंगलुरू जैसे शहरों में लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं।

सभी अपार्टमेंट्स पर नहीं लगेगा GST

सरकार सभी अपार्टमेंट्स पर 18% जीएसटी लागू नहीं करेगी। यदि कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके फ्लैट या सोसाइटी पर यह नियम लागू होगा या नहीं, तो वह स्थानीय वाणिज्यिक कर कार्यालय में ₹500 का भुगतान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकता है।

GST रजिस्ट्रेशन और रिटर्न भरने की प्रक्रिया

बेंगलुरू में फ्लैट्स में रहने वाले लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या उन्हें अब जीएसटी के लिए रजिस्टर करना चाहिए। यदि वे एक बार रजिस्टर करते हैं तो उन्हें हर महीने दो बार रिटर्न भरने होंगे एक 11 तारीख को और दूसरा 20 तारीख को। साथ ही, साल भर का रिटर्न भी भरना होगा।

रिटर्न भरने पर आने वाला खर्च

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न भरने की प्रक्रिया महंगी साबित हो सकती है। लोगों को बार-बार रिटर्न भरने के लिए ₹1-2 लाख खर्च करना पड़ सकता है। यह अतिरिक्त खर्च फ्लैट मालिकों के लिए चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि यह उनकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2025 India365 News | All Rights Reserved