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GST Notice: UPI लेनदेन पर जीएसटी नोटिस का विवाद! व्यापारियों में गुस्सा और हड़ताल का ऐलान

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GST Notice: कर्नाटक के व्यापारियों को हाल ही में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने करीब 6000 व्यापारियों को जीएसटी नोटिस भेज दिए हैं। ये नोटिस उनके यूपीआई लेनदेन के आधार पर जारी किए गए हैं। व्यापारी संगठनों का कहना है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के बावजूद अब उसी पर टैक्स नोटिस देना नाइंसाफी है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

विभाग का जवाब: नियमों के तहत है कार्रवाई

वाणिज्यिक कर विभाग की संयुक्त आयुक्त मीरा सुरेश पंडित ने इस कदम को पूरी तरह कानून के दायरे में बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नोटिस अंतिम टैक्स डिमांड नहीं हैं। व्यापारियों को अपना जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। अगर व्यापारी यह साबित कर दें कि उनका व्यापार पूरी तरह जीएसटी छूट के दायरे में है तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा।

25 जुलाई को हड़ताल और यूपीआई बहिष्कार का ऐलान

कर्नाटक के व्यापारियों ने सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में 25 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने यूपीआई लेनदेन से दूरी बनाने की भी बात कही है। व्यापारियों का कहना है कि वे अब कैश लेनदेन को प्राथमिकता देंगे क्योंकि डिजिटल लेनदेन पर टैक्स नोटिस मिलना व्यापारियों के लिए डर का कारण बन रहा है।

जीएसटी पंजीकरण की कानूनी शर्तें क्या हैं?

विभाग का कहना है कि साल भर में अगर कोई व्यापारी सेवा क्षेत्र में 20 लाख और वस्तु क्षेत्र में 40 लाख रुपये से ज्यादा का कारोबार करता है तो उसे जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण के बाद ही व्यापारी ग्राहकों से टैक्स वसूल सकता है और उसे सरकार को जमा करना होता है। अगर कोई बिना पंजीकरण के कारोबार करता है और टैक्स वसूल कर सरकार को नहीं देता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

व्यापारी बोले- डिजिटल को प्रोत्साहन मिले, दंड नहीं

व्यापारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने देशभर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाईं। अब जब व्यापारी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें ही दंडित किया जा रहा है। वे मानते हैं कि सरकार को पहले स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए थे ताकि व्यापारी जान सकें कि किन लेनदेन पर जीएसटी लागू होगा और कहां छूट मिलेगी।

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