व्यापार
EPFO: अगर सैलरी नहीं मिल रही तो भी निकलेगा PF का पैसा, जानिए ये तरीका
EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों की सुविधाओं को लगातार बेहतर बना रहा है। हाल ही में EPFO ने दावा निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ PF पैसा निकालने के लिए ATM से जुड़ी योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। यानी भविष्य में लोग सीधे एटीएम के जरिए भी अपना PF पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
ऑटो-सेटेलमेंट का कमाल: 72 घंटे में पैसा
अगर आपने किसी जरूरत के लिए PF से पैसा निकालने का दावा किया है और वह ऑटो-सेटेलमेंट मोड में आता है तो अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अब ऐसे क्लेम सिर्फ 3 दिन यानी 72 घंटे में निपटा दिए जाएंगे। बीमारी का इलाज, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने जैसे कारणों के लिए किए गए क्लेम इसी श्रेणी में आते हैं।
मैन्युअल क्लेम में लग सकता है वक्त
अगर आपका क्लेम मैन्युअल मोड में किया गया है तो इसमें समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है। ऐसे मामलों में 15 से 30 दिन का समय लगना सामान्य है। हालांकि अगर 20 दिनों तक भी क्लेम नहीं निपटता है तो EPFO की हेल्पलाइन 1800-180-1425 पर संपर्क किया जा सकता है या फिर EPFO की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
अब 1 लाख नहीं 5 लाख तक की निकासी संभव
EPFO ने अपने सदस्यों को और राहत देने के लिए ऑटो-सेटेलमेंट की सीमा को भी बढ़ा दिया है। पहले जहां ₹1 लाख तक की निकासी स्वीकृत थी वहीं अब यह सीमा ₹5 लाख कर दी गई है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो किसी बड़े खर्च के लिए PF पैसा निकालना चाहते हैं। इसमें घर खरीदने, जमीन लेने, मकान बनाने जैसे कार्य शामिल हैं।
बिना वेतन के 2 महीने तो भी निकलेगा पैसा
EPFO के नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी लगातार 2 महीने से वेतन नहीं पा रहा है तो वह भी PF से पैसा निकाल सकता है। इससे उन कर्मचारियों को मदद मिलेगी जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर EPFO की यह पहल देशभर के करोड़ों कर्मचारियों को समय पर वित्तीय सहायता पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।