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Draupadi Murmu 67th Birthday: 67 की उम्र में राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा फैसला! उत्तराखंड को मिलेगा यादगार तोहफा, जन्मदिन के मौके पर देश को मिला एक बड़ा संदेश
Draupadi Murmu 67th Birthday: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 67 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति इस बार अपना जन्मदिन उत्तराखंड में मना रही हैं। वे देहरादून के राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन में जन्मदिन का जश्न मनाएंगी। खास बात यह है कि वे इस दिन उत्तराखंड के लोगों को एक अनोखा तोहफा भी देने जा रही हैं।
132 एकड़ में बनेगा आधुनिक पब्लिक पार्क, राष्ट्रपति रखेंगी नींव
जन्मदिन के दिन राष्ट्रपति मुर्मू एक बड़े सार्वजनिक पार्क की नींव रखने जा रही हैं जो कि 132 एकड़ में फैला होगा। ये पार्क देहरादून के लोगों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस एक मनोरंजक स्थल बनकर उभरेगा। इससे पहले भी राष्ट्रपति मुर्मू ने जनकल्याण से जुड़े कई कामों में अपनी भूमिका निभाई है और यह एक और उदाहरण है उनकी सेवा भावना का। वे हमेशा से पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील रही हैं और यह पार्क उसी सोच का हिस्सा है।
Warmest birthday wishes to Rashtrapati Ji. Her life and leadership continue to inspire crores of people across the country. Her unwavering commitment to public service, social justice and inclusive development are a beacon of hope and strength for everyone. She has always worked…
— Narendra Modi (@narendramodi) June 20, 2025
पीएम मोदी और खड़गे ने दी शुभकामनाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को बधाई देते हुए लिखा, “राष्ट्रपति को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन और नेतृत्व देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। समाज सेवा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए उनका समर्पण हम सभी के लिए एक आशा की किरण है।” वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से माननीय राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनका अनुभव और समर्पण देश को सच्चाई और न्याय के मार्ग पर अग्रसर करता रहे।”
On behalf of the Indian National Congress, we extend our warm birthday wishes to the Hon’ble President of India, Smt. Droupadi Murmu ji.
May her wisdom and unwavering dedication to the nation’s progress, welfare, and justice continue to lead the country on the path of truth and…
— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 20, 2025
योग दिवस पर भी होंगी शामिल, देवभूमि में तीन दिन का प्रवास
राष्ट्रपति मुर्मू 21 जून तक उत्तराखंड में रहेंगी। इस दौरान वे कई विकास योजनाओं की नींव रखेंगी और कुछ का उद्घाटन भी करेंगी। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वे देहरादून के पुलिस लाइन मैदान में योग कार्यक्रम में भाग लेंगी। अपने जन्मदिन की शुरुआत वे राजपुर रोड पर स्थित शिव मंदिर में पूजा करके करेंगी। पिछले साल उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन से अपने जन्मदिन की शुरुआत की थी।
देहरादून में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम, धारा 163 लागू
राष्ट्रपति के देहरादून आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। शहर में धारा 163 लागू की गई है। पिछली बार जब वे यहां आई थीं तो चोरी की एक घटना के चलते काफी हंगामा हुआ था। इस बार पुलिस प्रशासन ने ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति के तीन दिवसीय प्रवास को लेकर देहरादून पूरी तरह तैयार है और लोग भी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने को उत्साहित हैं।
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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी से फिर गरमाया यूसीसी मुद्दा, संसद के सामने बड़ा सवाल
सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश में कई तरह की कानूनी विषमताओं को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी हो सकता है। हालांकि अदालत ने साफ किया कि इस पर अंतिम निर्णय लेना संसद का अधिकार क्षेत्र है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट का मानना है कि अलग-अलग समुदायों के लिए अलग कानून होने से कई बार समानता का सवाल उठता है और ऐसे मामलों में व्यापक समाधान की जरूरत होती है।
मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार को लेकर दाखिल हुई याचिका
दरअसल यह मामला मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति अधिकार से जुड़ा है। वकील पॉलोमी पवनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की निदेशक आयशा जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन एक्ट 1937 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले संपत्ति में आधा हिस्सा मिलता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि यह प्रावधान संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है तो किसी भी महिला को केवल धर्म के आधार पर कम अधिकार देना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

तीन तलाक मामले का हवाला देकर कानून बदलने की मांग
सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक शायरा बानो बनाम भारत सरकार मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसी फैसले में अदालत ने एक साथ तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था क्योंकि वह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ था। भूषण ने दलील दी कि ठीक उसी तरह मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े इस प्रावधान की भी संवैधानिक समीक्षा की जानी चाहिए। इस पर अदालत ने एक अहम सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन एक्ट 1937 को रद्द कर दिया जाता है तो उसके बाद कौन सा कानून लागू होगा। अदालत ने कहा कि किसी कानून को हटाने से जो कानूनी शून्य पैदा होगा उस पर भी गंभीरता से विचार करना जरूरी है।
कोर्ट ने कहा संसद ही कर सकती है व्यापक सुधार
सुनवाई के दौरान जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा कि यदि 1937 का कानून समाप्त भी हो जाता है तब भी संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत पारंपरिक मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू रह सकता है। इस पर प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में मुस्लिम उत्तराधिकार के मामलों को इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत चलाया जा सकता है क्योंकि इस कानून में महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि इस तरह के व्यापक बदलाव का अधिकार संसद के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के जटिल मुद्दों का स्थायी समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ही संभव हो सकता है। अदालत ने अंत में याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी याचिका में संशोधन कर व्यवहारिक सुझावों के साथ दोबारा दाखिल करें ताकि कोर्ट आगे इस मामले पर विचार कर सके। प्रशांत भूषण ने इस सुझाव पर सहमति जताई और कहा कि जल्द ही संशोधित याचिका दाखिल की जाएगी।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल और राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा बरी किए गए 23 अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब 16 मार्च को करने का फैसला किया है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।
सोमवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि केजरीवाल, सिसोदिया और 23 अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि ईडी का मामला तब तक स्थगित रखा जाए जब तक हाईकोर्ट सीबीआई की संशोधन याचिका पर निर्णय न ले।
सीबीआई का आरोप: पूरी साजिश वैज्ञानिक तरीके से साबित
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में हर पहलू साबित किया गया है। उनका कहना है कि यह दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है और उनके अनुसार यह देश के लिए शर्मनाक मामला है। उन्होंने बताया कि पूरी साजिश की वैज्ञानिक जांच की गई और हर पहलू साबित हुआ। आरोप है कि इसमें हवाला के जरिए और देश के विभिन्न हिस्सों में पैसा ट्रांसफर किया गया। सभी मुख्य गवाहों से मजिस्ट्रेट के सामने पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि कुल 164 बयानों में स्पष्ट किया गया कि साजिश कैसे रची गई, रिश्वत किसे दी गई और किसके माध्यम से हुई।

उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति विजय नायर, जो एक राजनीतिक पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि लगभग ₹100 करोड़ की रिश्वत दी गई। इसमें से ₹44.50 करोड़ हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए और वैज्ञानिक जांच के अनुसार यह पैसा गोवा में पार्टी के चुनावों में इस्तेमाल हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साजिश का सबूत केवल आरोपों से नहीं बल्कि दस्तावेज, ईमेल और व्हाट्सऐप चैट्स के माध्यम से पेश किया गया।
12 दिनों में 600-पेज का फैसला, तेजी से न्याय की कोशिश
तुषार मेहता ने कहा कि जांच में कई दस्तावेज इकट्ठा किए गए, जिसमें ईमेल और व्हाट्सऐप चैट्स शामिल हैं। उन्होंने बताया, “यह सब हवा में नहीं बनाया गया। दुर्भाग्य से हमें कोर्ट को पूरी तरह मनाने में सफलता नहीं मिली, लेकिन हमने सभी सबमिशन पूरे किए और कोर्ट ने 12 दिनों में 600-पेज का फैसला सुनाया।” उन्होंने कहा कि तेजी से न्याय एक लक्ष्य है, लेकिन उसका परिणाम गलत नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब हम किसी साजिश का आरोप लगाते हैं, तो उसका हर पहलू साबित करना जरूरी होता है।
मेहता ने कहा कि साजिश कभी खुले तौर पर नहीं रची जाती और हर तत्व को एक साथ रखकर ही इसे साबित किया जा सकता है। इस दौरान हाईकोर्ट ने 23 व्यक्तियों सहित केजरीवाल को नोटिस जारी किए। सॉलिसिटर जनरल ने सभी 23 की रिहाई पर रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने CBI को झटका देते हुए इसे खारिज कर दिया। अब मामला 16 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तय किया गया है, और इस फैसले से राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया दोनों ही क्षेत्र में नई हलचल मची हुई है।
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क्लेमेंटटाउन में प्रेमी-प्रेमिका ने आपा खोकर एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लेमेंटटाउन क्षेत्र के ओगल भट्टा इलाके में शनिवार को एक भयावह घटना सामने आई। एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले प्रेमी और प्रेमिका के बीच हुई अनबन ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों ने गुस्से में आकर रसोई में रखे चाकू से एक-दूसरे पर हमला कर दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
MCA के छात्र थे दोनों, लंबे समय से चल रहा था विवाद
पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल युवक 21 वर्षीय मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है और युवती 21 वर्ष की देहरादून निवासी है। दोनों क्लेमेंटटाउन स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में MCA प्रथम वर्ष के छात्र हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रिश्तों में कड़वाहट और विवाद बढ़ गया था। इसी कारण दोनों में शनिवार को कहासुनी और लड़ाई हुई।

तीसरे व्यक्ति की वजह से बढ़ा विवाद
पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि छात्रा पिछले कुछ समय से किसी अन्य युवक के संपर्क में थी। इस कारण छात्रा और छात्र के बीच अनबन चल रही थी। शनिवार को छात्रा इस मुद्दे पर बात करने के लिए छात्र के कमरे पर आई। बातचीत के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों आपा खो बैठे और तैश में आकर उन्होंने चाकू उठाकर एक-दूसरे पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने चीख-पुकार सुनकर पुलिस को सूचना दी।
गंभीर चोटें और अस्पताल में इलाज
संघर्ष के दौरान छात्रा की गर्दन पर गंभीर चोट आई, जिसे डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन के बाद स्थिर कर दिया। छात्र भी घायल है और फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और बताया कि यह मामला प्रेम विवाद और तीसरे व्यक्ति की एंट्री से संबंधित लग रहा है। घटना ने क्षेत्र में सनसनी मचा दी है और लोगों में चिंता का माहौल है।
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