Dargah vs. Temple dispute: तमिलनाडु के तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर जारी विवाद में मद्रास हाईकोर्ट ने अपना पुराना आदेश बरकरार रखा है। यह मामला हिंदू तमिल पार्टी के नेता राम रविकुमार की याचिका के बाद न्यायालय में पहुंचा था, जिसमें उन्होंने दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की मांग की थी। इससे पहले भी कोर्ट ने पर्व के दिन दीपक जलाने का आदेश दिया था, लेकिन तब कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर इसे लागू नहीं किया गया था। अब मदुरै बेंच ने डीएमके सरकार की अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि दीपक जलाना धार्मिक अधिकारों का हिस्सा है और इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।
दीपक जलाने के लिए ASI की मंजूरी जरूरी
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी एक संरक्षित स्थल है, इसलिए यहां की जाने वाली कोई भी गतिविधि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नियमों और प्रावधानों के अनुसार ही होनी चाहिए। जिला प्रशासन को इस विवाद को समुदायों के बीच मतभेदों को सुलझाने का अवसर समझते हुए सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दीपक जलाने में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या और व्यवस्था ASI के परामर्श के बाद तय की जाए ताकि प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हो सके। यह आदेश मंदिर और आसपास के इलाके में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है।
याचिकाकर्ता राम रविकुमार का स्वागत और सरकार की आलोचना
हिंदू तमिल पार्टी के नेता राम रविकुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और इसे भगवान मुरुगा के भक्तों की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि अदालत ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि दीपक जलाना भक्तों का धार्मिक अधिकार है और इसके लिए मंदिर प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। राम रविकुमार ने सरकार की निष्क्रियता और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के कारण उठाए गए तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि यह निर्णय तमिलनाडु के हिंदुओं और मुरुगन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब विवाद का शांतिपूर्ण समाधान होगा और परंपरा का सम्मान किया जाएगा।
तिरुपरंकुंद्रम विवाद का इतिहास और दीपम प्रज्वलन की परंपरा
भगवान मुरुगन के छह पवित्र निवासों में से एक तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित यह प्राचीन शिला-कटी मंदिर तमिलनाडु का प्रमुख तीर्थस्थल है। इसी पहाड़ी पर एक दरगाह भी स्थित है, जिसके कारण मंदिर और दरगाह के बीच 1920 से स्वामित्व और धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर विवाद जारी है। पहले एक दीवानी अदालत और बाद में प्रिवी काउंसिल ने पहाड़ी को अधिकांशतः मंदिर का हिस्सा माना, लेकिन अनुष्ठानों या दीपक जलाने की परंपरा पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। 1994 में दीपम प्रज्वलन विवाद तब उभरा जब श्रद्धालुओं ने पारंपरिक अनुष्ठान स्थल को दरगाह के नजदीक बदलने की मांग की। 1996 में हाईकोर्ट ने दीपक जलाने के पारंपरिक स्थल को ही मान्यता दी, जो आज भी विवाद का केंद्र बना हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट का ताजा फैसला इस विवाद को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।