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Chandigarh belongs to Punjab, not an inch of land should be given to Haryana for Vidhan Sabha building: AAP delegation to Governor

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Chandigarh belongs to Punjab, not an inch of land should be given to Haryana for Vidhan Sabha building: AAP delegation to Governor

चंडीगढ़ से संबंधित पंजाब और एक इंच जमीन न दी जाए हरयाणा अपने विधानसभा भवन के निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार (15 नवंबर, 2024) को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से आग्रह किया।

यह भी पढ़ें:समझाया | ‘चंडीगढ़ प्रश्न’

पंजाब में सत्तारूढ़ आप और राज्य के विपक्षी दलों ने हरियाणा को विधानसभा भवन के निर्माण के लिए चंडीगढ़ में 10 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी देने के केंद्र के कथित कदम की आलोचना की है।

शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा के सत्तारूढ़ दलों – आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई।

“चंडीगढ़ पंजाब का है और हम एक इंच भी जमीन नहीं देंगे… चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है और हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। हमने कहा है कि कोई जमीन नहीं दी जानी चाहिए।” चंडीगढ़ (विधानसभा के लिए) हरियाणा को आवंटित किया गया है,” पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने श्री कटारिया से मुलाकात करने वाले पार्टी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के बाद कहा।

श्री कटारिया केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी है।

1966 में हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया।

पंजाब के एक अन्य मंत्री हरजोत सिंह बैंस के साथ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले श्री चीमा ने बाद में संवाददाताओं से कहा, “चंडीगढ़ पंजाब का है और यह पंजाब की राजधानी है। हरियाणा को चंडीगढ़ में अपनी विधानसभा बनाने का कोई अधिकार नहीं है।”

यहां एक अलग कार्यक्रम में, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आप पर निशाना साधते हुए उससे ”गंदी राजनीति” नहीं करने को कहा।

उन्होंने कहा, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का भी हिस्सा है और चंडीगढ़ पर हमारा अधिकार है।

श्री सैनी ने भगवंत मान सरकार से एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने के लिए भी कहा।

यहां राज्यपाल से मुलाकात के बाद श्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में हरियाणा को भूमि आवंटन को मंजूरी देने के कदम के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

श्री चीमा ने कहा कि जब हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया था, तो यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हरियाणा अपनी राजधानी, विधानसभा बनाएगा।

छह दशकों तक, हरियाणा अपनी राजधानी बनाने या राज्य में अपनी विधानसभा बनाने में विफल रहा और अब वे पंजाब की राजधानी पर दावा कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. हम उन्हें सलाह देते हैं कि वे अपनी राजधानी पंचकुला में क्यों नहीं बना सकते, जो उस स्थान से मुश्किल से एक किमी दूर है जहां वे चंडीगढ़ में विधानसभा भवन के लिए जमीन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्हें अपनी विधानसभा पंचकुला में बनानी चाहिए।

श्री चीमा ने कहा कि यह मुद्दा पंजाब के तीन करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और उनका कहना है कि चंडीगढ़ पंजाब का है।

हालांकि, श्री सैनी ने कहा, “चंडीगढ़ भी हरियाणा और पंजाब का हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को बताना चाहता हूं कि हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है। वे भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं?”

उन्होंने कहा, “अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए, पहले उन्होंने हमारा एसवाईएल का पानी रोका। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, वे भी चाहते हैं कि पानी हरियाणा को दिया जाए। लेकिन वे गंदी राजनीति करते हैं। पहले उन्होंने एसवाईएल का पानी रोका और अब वे विधान का राग अलाप रहे हैं।” उन्होंने कहा, ”सभा का मुद्दा, चंडीगढ़ पर भी हरियाणा का अधिकार है।”

”उन्हें इस तरह जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए” पर जोर देते हुए सैनी ने कहा, ”मैं भगवंत मान से कहना चाहता हूं कि उन्हें किसानों की फसल खरीदनी चाहिए, जो वह नहीं कर रहे हैं, वह एमएसपी नहीं दे रहे हैं, वह केवल जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं यह कहकर ध्यान आकर्षित करें कि वे यहां विधानसभा नहीं बनने देंगे।”

उन्होंने कहा, “क्यों? क्या हमारा अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ पर हमारा अधिकार है।”

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कथित तौर पर यहां दूसरे विधानसभा भवन के निर्माण के लिए भूमि के बदले में हरियाणा सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को दी गई भूमि के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है।

हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में आईटी पार्क रोड के पास 10 एकड़ जमीन के बदले पंचकुला में 12 एकड़ जमीन की पेशकश की।

वर्तमान में, पंजाब और हरियाणा की अलग-अलग विधानसभाएं आम भवन परिसर में स्थित हैं, जो दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय के बगल में है।

श्री चीमा ने आरोप लगाया कि दशकों तक पंजाब पर शासन करने वाली कांग्रेस और शिअद-भाजपा ने कभी भी चंडीगढ़ पर दावा नहीं जताया और इस मुद्दे पर कभी केंद्र से बात नहीं की।

एक समय में, कांग्रेस ने केंद्र और पंजाब और हरियाणा दोनों में शासन किया, जबकि भाजपा ने केंद्र में, हरियाणा में शासन किया और पंजाब में अकाली-भाजपा सरकार में भागीदार थे, लेकिन मुद्दा हल नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया, इन पार्टियों ने इस पर केवल राजनीति की।

श्री चीमा ने कहा कि जब ये पार्टियां सत्ता में थीं, तो वे इस मुद्दे पर पंजाब के हितों की रक्षा करने में विफल रहीं। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे का समाधान करने में विफल रहे।

विशेष रूप से, यह पहली बार नहीं है जब पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ को लेकर विवाद किया है।

अप्रैल 2022 में, पंजाब में AAP के सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद, पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को AAP शासित राज्य में तुरंत स्थानांतरित करने की मांग की गई।

कुछ दिनों बाद, हरियाणा विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर दावा करने वाले पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की गई थी।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल और राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा बरी किए गए 23 अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब 16 मार्च को करने का फैसला किया है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

सोमवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि केजरीवाल, सिसोदिया और 23 अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि ईडी का मामला तब तक स्थगित रखा जाए जब तक हाईकोर्ट सीबीआई की संशोधन याचिका पर निर्णय न ले।

सीबीआई का आरोप: पूरी साजिश वैज्ञानिक तरीके से साबित

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में हर पहलू साबित किया गया है। उनका कहना है कि यह दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है और उनके अनुसार यह देश के लिए शर्मनाक मामला है। उन्होंने बताया कि पूरी साजिश की वैज्ञानिक जांच की गई और हर पहलू साबित हुआ। आरोप है कि इसमें हवाला के जरिए और देश के विभिन्न हिस्सों में पैसा ट्रांसफर किया गया। सभी मुख्य गवाहों से मजिस्ट्रेट के सामने पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि कुल 164 बयानों में स्पष्ट किया गया कि साजिश कैसे रची गई, रिश्वत किसे दी गई और किसके माध्यम से हुई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया

उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति विजय नायर, जो एक राजनीतिक पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि लगभग ₹100 करोड़ की रिश्वत दी गई। इसमें से ₹44.50 करोड़ हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए और वैज्ञानिक जांच के अनुसार यह पैसा गोवा में पार्टी के चुनावों में इस्तेमाल हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साजिश का सबूत केवल आरोपों से नहीं बल्कि दस्तावेज, ईमेल और व्हाट्सऐप चैट्स के माध्यम से पेश किया गया।

12 दिनों में 600-पेज का फैसला, तेजी से न्याय की कोशिश

तुषार मेहता ने कहा कि जांच में कई दस्तावेज इकट्ठा किए गए, जिसमें ईमेल और व्हाट्सऐप चैट्स शामिल हैं। उन्होंने बताया, “यह सब हवा में नहीं बनाया गया। दुर्भाग्य से हमें कोर्ट को पूरी तरह मनाने में सफलता नहीं मिली, लेकिन हमने सभी सबमिशन पूरे किए और कोर्ट ने 12 दिनों में 600-पेज का फैसला सुनाया।” उन्होंने कहा कि तेजी से न्याय एक लक्ष्य है, लेकिन उसका परिणाम गलत नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब हम किसी साजिश का आरोप लगाते हैं, तो उसका हर पहलू साबित करना जरूरी होता है।

मेहता ने कहा कि साजिश कभी खुले तौर पर नहीं रची जाती और हर तत्व को एक साथ रखकर ही इसे साबित किया जा सकता है। इस दौरान हाईकोर्ट ने 23 व्यक्तियों सहित केजरीवाल को नोटिस जारी किए। सॉलिसिटर जनरल ने सभी 23 की रिहाई पर रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने CBI को झटका देते हुए इसे खारिज कर दिया। अब मामला 16 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तय किया गया है, और इस फैसले से राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया दोनों ही क्षेत्र में नई हलचल मची हुई है।

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क्लेमेंटटाउन में प्रेमी-प्रेमिका ने आपा खोकर एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया

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क्लेमेंटटाउन में प्रेमी-प्रेमिका ने आपा खोकर एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लेमेंटटाउन क्षेत्र के ओगल भट्टा इलाके में शनिवार को एक भयावह घटना सामने आई। एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले प्रेमी और प्रेमिका के बीच हुई अनबन ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों ने गुस्से में आकर रसोई में रखे चाकू से एक-दूसरे पर हमला कर दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

MCA के छात्र थे दोनों, लंबे समय से चल रहा था विवाद

पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल युवक 21 वर्षीय मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है और युवती 21 वर्ष की देहरादून निवासी है। दोनों क्लेमेंटटाउन स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में MCA प्रथम वर्ष के छात्र हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रिश्तों में कड़वाहट और विवाद बढ़ गया था। इसी कारण दोनों में शनिवार को कहासुनी और लड़ाई हुई।

क्लेमेंटटाउन में प्रेमी-प्रेमिका ने आपा खोकर एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया

तीसरे व्यक्ति की वजह से बढ़ा विवाद

पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि छात्रा पिछले कुछ समय से किसी अन्य युवक के संपर्क में थी। इस कारण छात्रा और छात्र के बीच अनबन चल रही थी। शनिवार को छात्रा इस मुद्दे पर बात करने के लिए छात्र के कमरे पर आई। बातचीत के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों आपा खो बैठे और तैश में आकर उन्होंने चाकू उठाकर एक-दूसरे पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने चीख-पुकार सुनकर पुलिस को सूचना दी।

गंभीर चोटें और अस्पताल में इलाज

संघर्ष के दौरान छात्रा की गर्दन पर गंभीर चोट आई, जिसे डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन के बाद स्थिर कर दिया। छात्र भी घायल है और फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और बताया कि यह मामला प्रेम विवाद और तीसरे व्यक्ति की एंट्री से संबंधित लग रहा है। घटना ने क्षेत्र में सनसनी मचा दी है और लोगों में चिंता का माहौल है।

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दिल्ली कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दो अन्य को जबरन वसूली मामले में बरी किया

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दिल्ली कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दो अन्य को जबरन वसूली मामले में बरी किया

गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की साकेत कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई और दो अन्य आरोपियों को जबरन वसूली और धमकी देने के मामले में सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया। मामला अप्रैल 2023 में दर्ज की गई FIR से जुड़ा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिश्नोई और उनके साथी एक वकील से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांग रहे थे। साकेत कोर्ट की CJM नूपुर गुप्ता ने तीनों को IPC की धारा 386, 387 और 120B के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त कर दिया।

कोर्ट का फैसला: केवल आरोप से दोष नहीं सिद्ध

CJM नूपुर गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ केवल शिकायतकर्ता के बयान और उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के अलावा कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि IPC की धारा 386 के तहत अपराध साबित होने के लिए, डर दिखाकर प्रॉपर्टी, पैसा या कोई कीमती सिक्योरिटी की असल में डिलीवरी होना आवश्यक है। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, केवल मांग और धमकी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कॉल करने या रकम मांगने से दोष साबित नहीं होता।

दिल्ली कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दो अन्य को जबरन वसूली मामले में बरी किया

मामला और जांच का विवरण

शिकायतकर्ता रमन दीप सिंह ने सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 23-24 अप्रैल 2023 की रात को उन्हें अनजान नंबर से लगातार कॉल आए और जान से मारने की धमकी दी गई। शुरू में उन्होंने इन कॉल्स को नजरअंदाज किया, लेकिन धमकियां बढ़ने के बाद उन्होंने फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई, हरेन सरपदादिया और आशीष शर्मा के खिलाफ चार्ज लगाते हुए मामला अदालत में पेश किया।

वकील और कोर्ट की भूमिका

आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि FIR में उनके क्लाइंट का नाम शामिल नहीं था और कोई सामान बरामद नहीं हुआ। गिरफ्तारी केवल सह-आरोपियों के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर आधारित थी। कोर्ट ने इस तर्क को मान्यता देते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि, पहले मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड में कुछ तथ्य अपराध की संभावित जिम्मेदारी दिखाते हैं, लेकिन अंततः सबूतों की कमी और जरूरी प्रॉपर्टी डिलीवरी न होने के कारण आरोप सिद्ध नहीं हो पाए।

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