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Chandigarh belongs to Punjab, not an inch of land should be given to Haryana for Vidhan Sabha building: AAP delegation to Governor

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Chandigarh belongs to Punjab, not an inch of land should be given to Haryana for Vidhan Sabha building: AAP delegation to Governor

चंडीगढ़ से संबंधित पंजाब और एक इंच जमीन न दी जाए हरयाणा अपने विधानसभा भवन के निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार (15 नवंबर, 2024) को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से आग्रह किया।

यह भी पढ़ें:समझाया | ‘चंडीगढ़ प्रश्न’

पंजाब में सत्तारूढ़ आप और राज्य के विपक्षी दलों ने हरियाणा को विधानसभा भवन के निर्माण के लिए चंडीगढ़ में 10 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी देने के केंद्र के कथित कदम की आलोचना की है।

शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा के सत्तारूढ़ दलों – आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई।

“चंडीगढ़ पंजाब का है और हम एक इंच भी जमीन नहीं देंगे… चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है और हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। हमने कहा है कि कोई जमीन नहीं दी जानी चाहिए।” चंडीगढ़ (विधानसभा के लिए) हरियाणा को आवंटित किया गया है,” पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने श्री कटारिया से मुलाकात करने वाले पार्टी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के बाद कहा।

श्री कटारिया केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी है।

1966 में हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया।

पंजाब के एक अन्य मंत्री हरजोत सिंह बैंस के साथ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले श्री चीमा ने बाद में संवाददाताओं से कहा, “चंडीगढ़ पंजाब का है और यह पंजाब की राजधानी है। हरियाणा को चंडीगढ़ में अपनी विधानसभा बनाने का कोई अधिकार नहीं है।”

यहां एक अलग कार्यक्रम में, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आप पर निशाना साधते हुए उससे ”गंदी राजनीति” नहीं करने को कहा।

उन्होंने कहा, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का भी हिस्सा है और चंडीगढ़ पर हमारा अधिकार है।

श्री सैनी ने भगवंत मान सरकार से एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने के लिए भी कहा।

यहां राज्यपाल से मुलाकात के बाद श्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में हरियाणा को भूमि आवंटन को मंजूरी देने के कदम के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

श्री चीमा ने कहा कि जब हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया था, तो यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हरियाणा अपनी राजधानी, विधानसभा बनाएगा।

छह दशकों तक, हरियाणा अपनी राजधानी बनाने या राज्य में अपनी विधानसभा बनाने में विफल रहा और अब वे पंजाब की राजधानी पर दावा कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. हम उन्हें सलाह देते हैं कि वे अपनी राजधानी पंचकुला में क्यों नहीं बना सकते, जो उस स्थान से मुश्किल से एक किमी दूर है जहां वे चंडीगढ़ में विधानसभा भवन के लिए जमीन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्हें अपनी विधानसभा पंचकुला में बनानी चाहिए।

श्री चीमा ने कहा कि यह मुद्दा पंजाब के तीन करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और उनका कहना है कि चंडीगढ़ पंजाब का है।

हालांकि, श्री सैनी ने कहा, “चंडीगढ़ भी हरियाणा और पंजाब का हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को बताना चाहता हूं कि हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है। वे भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं?”

उन्होंने कहा, “अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए, पहले उन्होंने हमारा एसवाईएल का पानी रोका। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, वे भी चाहते हैं कि पानी हरियाणा को दिया जाए। लेकिन वे गंदी राजनीति करते हैं। पहले उन्होंने एसवाईएल का पानी रोका और अब वे विधान का राग अलाप रहे हैं।” उन्होंने कहा, ”सभा का मुद्दा, चंडीगढ़ पर भी हरियाणा का अधिकार है।”

”उन्हें इस तरह जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए” पर जोर देते हुए सैनी ने कहा, ”मैं भगवंत मान से कहना चाहता हूं कि उन्हें किसानों की फसल खरीदनी चाहिए, जो वह नहीं कर रहे हैं, वह एमएसपी नहीं दे रहे हैं, वह केवल जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं यह कहकर ध्यान आकर्षित करें कि वे यहां विधानसभा नहीं बनने देंगे।”

उन्होंने कहा, “क्यों? क्या हमारा अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ पर हमारा अधिकार है।”

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कथित तौर पर यहां दूसरे विधानसभा भवन के निर्माण के लिए भूमि के बदले में हरियाणा सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को दी गई भूमि के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है।

हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में आईटी पार्क रोड के पास 10 एकड़ जमीन के बदले पंचकुला में 12 एकड़ जमीन की पेशकश की।

वर्तमान में, पंजाब और हरियाणा की अलग-अलग विधानसभाएं आम भवन परिसर में स्थित हैं, जो दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय के बगल में है।

श्री चीमा ने आरोप लगाया कि दशकों तक पंजाब पर शासन करने वाली कांग्रेस और शिअद-भाजपा ने कभी भी चंडीगढ़ पर दावा नहीं जताया और इस मुद्दे पर कभी केंद्र से बात नहीं की।

एक समय में, कांग्रेस ने केंद्र और पंजाब और हरियाणा दोनों में शासन किया, जबकि भाजपा ने केंद्र में, हरियाणा में शासन किया और पंजाब में अकाली-भाजपा सरकार में भागीदार थे, लेकिन मुद्दा हल नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया, इन पार्टियों ने इस पर केवल राजनीति की।

श्री चीमा ने कहा कि जब ये पार्टियां सत्ता में थीं, तो वे इस मुद्दे पर पंजाब के हितों की रक्षा करने में विफल रहीं। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे का समाधान करने में विफल रहे।

विशेष रूप से, यह पहली बार नहीं है जब पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ को लेकर विवाद किया है।

अप्रैल 2022 में, पंजाब में AAP के सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद, पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को AAP शासित राज्य में तुरंत स्थानांतरित करने की मांग की गई।

कुछ दिनों बाद, हरियाणा विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर दावा करने वाले पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की गई थी।

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भारत- अमेरिका सहयोग जरूरी, रूस से तेल खरीद ग्लोबल मार्केट स्थिरता में अहम

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भारत- अमेरिका सहयोग जरूरी, रूस से तेल खरीद ग्लोबल मार्केट स्थिरता में अहम

ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में खतरनाक हालात के बीच वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता देखने को मिल रही है। तेल की कीमतें लगातार ऊपर-नीचे हो रही हैं। इस पर अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने X पर ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि भारत दुनिया में तेल की कीमतें स्थिर रखने में अहम भूमिका निभा रहा है और रूस से भारत की लगातार तेल खरीद भी इसी प्रयास का हिस्सा है।

अमेरिका और भारत का सहयोग जरूरी

राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत तेल का सबसे बड़ा कंज्यूमर और रिफाइनर है और इसलिए अमेरिका और भारत का मिलकर काम करना जरूरी है ताकि मार्केट स्टेबिलिटी बनी रहे। उनका कहना था कि भारत की रूस से तेल खरीद रणनीति ग्लोबल मार्केट के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संभावित बंद होने की खबरों ने तेल सप्लाई को खतरे में डाल दिया है और इसके चलते कीमतों में तेजी आ सकती है।

भारत- अमेरिका सहयोग जरूरी, रूस से तेल खरीद ग्लोबल मार्केट स्थिरता में अहम

रूसी तेल खरीद से मार्केट स्टेबिलिटी

सर्जियो गोर ने भारत की रूस से तेल खरीद को ‘मार्केट स्टेबिलिटी’ का हिस्सा बताया। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमेरिका पहले भारत से रूसी तेल की खरीद कम करने की मांग करता रहा है। अब यह बयान दिखाता है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है और वैश्विक ऊर्जा संकट के समय सप्लाई चेन को मजबूत करना प्राथमिकता है। यह कदम अमेरिका-भारत एनर्जी पार्टनरशिप को भी और सशक्त बनाता है।

ग्लोबल क्राइसिस में भारत की भूमिका

भारत ने हाल ही में टेक्सास में 300 बिलियन डॉलर के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में भी निवेश को लेकर रिलायंस को शामिल किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत ग्लोबल क्राइसिस में सप्लाई चेन को मजबूत रखने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रूस से सस्ता तेल मिलना भारत के लिए आर्थिक लाभ के साथ ग्लोबल मार्केट को स्थिर रखने में मददगार साबित हो रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की यह रणनीति तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में संतुलन बनाए रखने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।

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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी से फिर गरमाया यूसीसी मुद्दा, संसद के सामने बड़ा सवाल

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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी से फिर गरमाया यूसीसी मुद्दा, संसद के सामने बड़ा सवाल

सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश में कई तरह की कानूनी विषमताओं को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी हो सकता है। हालांकि अदालत ने साफ किया कि इस पर अंतिम निर्णय लेना संसद का अधिकार क्षेत्र है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट का मानना है कि अलग-अलग समुदायों के लिए अलग कानून होने से कई बार समानता का सवाल उठता है और ऐसे मामलों में व्यापक समाधान की जरूरत होती है।

मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार को लेकर दाखिल हुई याचिका

दरअसल यह मामला मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति अधिकार से जुड़ा है। वकील पॉलोमी पवनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की निदेशक आयशा जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन एक्ट 1937 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले संपत्ति में आधा हिस्सा मिलता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि यह प्रावधान संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है तो किसी भी महिला को केवल धर्म के आधार पर कम अधिकार देना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी से फिर गरमाया यूसीसी मुद्दा, संसद के सामने बड़ा सवाल

तीन तलाक मामले का हवाला देकर कानून बदलने की मांग

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक शायरा बानो बनाम भारत सरकार मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसी फैसले में अदालत ने एक साथ तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था क्योंकि वह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ था। भूषण ने दलील दी कि ठीक उसी तरह मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े इस प्रावधान की भी संवैधानिक समीक्षा की जानी चाहिए। इस पर अदालत ने एक अहम सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन एक्ट 1937 को रद्द कर दिया जाता है तो उसके बाद कौन सा कानून लागू होगा। अदालत ने कहा कि किसी कानून को हटाने से जो कानूनी शून्य पैदा होगा उस पर भी गंभीरता से विचार करना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा संसद ही कर सकती है व्यापक सुधार

सुनवाई के दौरान जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा कि यदि 1937 का कानून समाप्त भी हो जाता है तब भी संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत पारंपरिक मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू रह सकता है। इस पर प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में मुस्लिम उत्तराधिकार के मामलों को इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत चलाया जा सकता है क्योंकि इस कानून में महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि इस तरह के व्यापक बदलाव का अधिकार संसद के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के जटिल मुद्दों का स्थायी समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ही संभव हो सकता है। अदालत ने अंत में याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी याचिका में संशोधन कर व्यवहारिक सुझावों के साथ दोबारा दाखिल करें ताकि कोर्ट आगे इस मामले पर विचार कर सके। प्रशांत भूषण ने इस सुझाव पर सहमति जताई और कहा कि जल्द ही संशोधित याचिका दाखिल की जाएगी।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल और राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा बरी किए गए 23 अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब 16 मार्च को करने का फैसला किया है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

सोमवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि केजरीवाल, सिसोदिया और 23 अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि ईडी का मामला तब तक स्थगित रखा जाए जब तक हाईकोर्ट सीबीआई की संशोधन याचिका पर निर्णय न ले।

सीबीआई का आरोप: पूरी साजिश वैज्ञानिक तरीके से साबित

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में हर पहलू साबित किया गया है। उनका कहना है कि यह दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है और उनके अनुसार यह देश के लिए शर्मनाक मामला है। उन्होंने बताया कि पूरी साजिश की वैज्ञानिक जांच की गई और हर पहलू साबित हुआ। आरोप है कि इसमें हवाला के जरिए और देश के विभिन्न हिस्सों में पैसा ट्रांसफर किया गया। सभी मुख्य गवाहों से मजिस्ट्रेट के सामने पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि कुल 164 बयानों में स्पष्ट किया गया कि साजिश कैसे रची गई, रिश्वत किसे दी गई और किसके माध्यम से हुई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को CBI मामले में नोटिस जारी किया

उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति विजय नायर, जो एक राजनीतिक पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि लगभग ₹100 करोड़ की रिश्वत दी गई। इसमें से ₹44.50 करोड़ हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए और वैज्ञानिक जांच के अनुसार यह पैसा गोवा में पार्टी के चुनावों में इस्तेमाल हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साजिश का सबूत केवल आरोपों से नहीं बल्कि दस्तावेज, ईमेल और व्हाट्सऐप चैट्स के माध्यम से पेश किया गया।

12 दिनों में 600-पेज का फैसला, तेजी से न्याय की कोशिश

तुषार मेहता ने कहा कि जांच में कई दस्तावेज इकट्ठा किए गए, जिसमें ईमेल और व्हाट्सऐप चैट्स शामिल हैं। उन्होंने बताया, “यह सब हवा में नहीं बनाया गया। दुर्भाग्य से हमें कोर्ट को पूरी तरह मनाने में सफलता नहीं मिली, लेकिन हमने सभी सबमिशन पूरे किए और कोर्ट ने 12 दिनों में 600-पेज का फैसला सुनाया।” उन्होंने कहा कि तेजी से न्याय एक लक्ष्य है, लेकिन उसका परिणाम गलत नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब हम किसी साजिश का आरोप लगाते हैं, तो उसका हर पहलू साबित करना जरूरी होता है।

मेहता ने कहा कि साजिश कभी खुले तौर पर नहीं रची जाती और हर तत्व को एक साथ रखकर ही इसे साबित किया जा सकता है। इस दौरान हाईकोर्ट ने 23 व्यक्तियों सहित केजरीवाल को नोटिस जारी किए। सॉलिसिटर जनरल ने सभी 23 की रिहाई पर रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने CBI को झटका देते हुए इसे खारिज कर दिया। अब मामला 16 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तय किया गया है, और इस फैसले से राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया दोनों ही क्षेत्र में नई हलचल मची हुई है।

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