देश
Dr. Karan Singh ने तोड़ी चुप्पी, पीएम मोदी की मां पर गाली देने वाले को कड़ी फटकार, जनता में हलचल
जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद Dr. Karan Singh ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से मैं यह दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारी जन भाषा का स्तर गिर रहा है और कटुता बढ़ रही है। राज्यसभा से विदाई लेते समय भी उन्होंने इस विषय पर जोर देते हुए कहा था – “घट घट में तो साई बसत है, कटुवचन मत बोल रे।”
Dr. Karan Singh ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की भाषा का प्रयोग न कर सके।
आरोपी गिरफ्तार
बिहार के दरभंगा जिले से आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिजवी पेशे से एक जीप ड्राइवर है। दरभंगा SSP ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया गया कि रिजवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के Voter Rights Yatra के स्वागत मंच से पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।

मंच का आयोजन कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने किया था, जिन्होंने इस घटना पर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी।
राहुल गांधी के मंच से अपमान
दरअसल, पीएम मोदी की मां का अपमान कांग्रेस के वोटर राइट्स यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से किया गया। पीएम मोदी ने इस घटना पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल उनकी मां के अपमान का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस अपमान ने उनके भावनाओं को गहराई से छू लिया है।
कानून और समाज के लिए संदेश
यह घटना इस बात को उजागर करती है कि राजनीतिक मंचों पर भी भाषा और सभ्यता का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। कानून व्यवस्था की तत्परता और डॉ. करण सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं की निंदा यह सुनिश्चित करती है कि समाज में ऐसे अपमानजनक कृत्यों की दोहराव संभावना कम हो। इस मामले में पुलिस की सक्रियता और आरोपी की गिरफ्तारी एक संदेश है कि किसी भी व्यक्ति को किसी की माता या परिवार के प्रति अपशब्द कहने की स्वतंत्रता नहीं है।
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Supreme Court में कपिल सिब्बल को जज की फटकार, ममता बनर्जी की याचिका पर कड़ी टिप्पणी
पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर हुई रेड के मामले की सुनवाई के दौरान Supreme Court के जजों ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पक्ष रखने कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि वह जज के मुंह में शब्द न डालें और यह न बताएं कि उन्हें क्या मानना है और क्या नहीं। यह फटकार तब आई जब कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर अपनी असहमति जताई और कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए।
ईडी की याचिका पर सुनवाई और सीबीआई जांच की मांग
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ED की याचिका में आरोप लगाया गया है कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अफसरों ने कार्रवाई में दखल दिया। इसके साथ ही ED ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पार्टी के राजनीतिक डेटा को गोपनीय रखने की मांग की गई थी। इस फैसले पर कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई और कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए।
हाईकोर्ट के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी
Supreme Court की बेंच, जिसमें जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचौली शामिल हैं, ने हाईकोर्ट के रवैये को लेकर गहरी नाराजगी जताई। बेंच ने कहा कि वे हाईकोर्ट के व्यवहार से बेहद परेशान हैं। जब कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह मानना होगा कि हाईकोर्ट न्याय प्रदान करने में असमर्थ है, तो बेंच ने कड़े लहजे में जवाब दिया, “आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते। हम तय करेंगे कि हमें क्या मानना है और क्या नहीं।” इस बात से स्पष्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केस की गंभीरता को समझते हुए खुद अपना रुख साफ कर दिया है।
हाईकोर्ट में सुनवाई और ED के तर्क
कपिल सिब्बल ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई शुरू कर दी है और उनका मानना है कि हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाना चाहिए, जिसके बाद वे अपील कर सकेंगे। वहीं, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने कल सुनवाई टाल दी थी क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित था। सुनवाई के दौरान ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी हाईकोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई थी। हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा था कि ED ने अपने पंचनामे में कहा है कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और ममता बनर्जी ने रेड साइट से दस्तावेज अपने साथ ले लिए थे।
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